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Faridabad NCR

सीमाओं पर जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के अनियमित आवागमन पर लगाया प्रतिबंध

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 30 अप्रैल। जिलाधीश यशपाल ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत लोगों के स्वास्थ्य एवं उनके जीवन की सुरक्षा के लिए जिला की सीमाओं पर कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के अनियमित आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है।

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जिला की सीमाओं पर एक ड्राइवर और एक सहायक या सुरक्षा गार्ड सहित फल, सब्जी, अनाज, अंडा, मीट, पोल्ट्री, दूध, दाल व अन्य खाद्द्य पदार्थों से संबंधित वाहन, पशुओं के लिए हरा व सूखा चारा, पोल्ट्री व पिग्री फीड तथा दवाइयों, मेडिकल उपकरण या इनसे संबंधित कच्चा माल, पीपीई, मास्क, ग्लव्ज, सेनिटाइजर, वेंटिलेटर आदि से संबंधित वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी।

जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि जिला में कोविड केस के मामले व संपर्क सूत्र अन्य प्रदेशों से आवागमन के कारण अधिक हो रहा है, इसलिए कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जनहित में यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के रहने वाले व्यक्ति जो कहीं बाहर कार्य करते हैं या फिर फरीदाबाद में प्रतिदिन बाहर से कार्य करने आते हैं, उन्हें सीमा पार करने की अनुमति नहीं होगी। जिन लोगों को जरूरी सेवाओं के लिए आवागमन में छूट दी गई, उन्हें बार्डर क्रास करने पर अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करना होगा व उनकी थर्मल स्कैनिंग व सिम्टम स्कैनिंग होगी तथा इसके साथ ही रैपिड टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्होंने बताया कि जिला की सीमा में प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह, वित्त एवं रक्षा मंत्रालय, आपदा प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी एजेंसी तथा एनआईसी तथा एफसीआई के अधिकृत अधिकारी व कर्मचारियेां को आवागमन की छूट रहेगी। इसके अलावा एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, आयल कंटेनर तथा केंद्र व हरियाणा सरकार के मूवमेंट पास प्राप्त अधिकारियों को आवागमन की छूट रहेगी।

उन्होंने बताया कि बार्डर चेक पोस्ट व पुलिस नाका पर डयूटी मजिस्ट्रेट निगरानी रखेंगे तथा इसकी विडियोग्राफी करवाएंगे। आदेशों की उल्लंघना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 1 अप्रैल 2020 को प्रातः 9 बजे से लागू होंगे।

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