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डॉ. बीआर अम्बेडकर मेधवी छात्र योजना का पात्र विद्यार्थी उठाये लाभ : उपायुक्त जितेंद्र यादव

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 03 अगस्त। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, घुमंतु /अर्धघुमंतु एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाने हेतु डॉ. बीआर अम्बेडकर मेद्यावी छात्र योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा रखने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा उन्हें मैट्रिक से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि इस योजना के संदर्भ में पात्रता शर्तें भी निर्धारित की गई है। इनके शर्तों के अनुसार विद्यार्थी अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, घुमंतु/अर्धघुमंतु एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित एवं हरियाणा को निवासी हो, विद्यार्थी की सभी साधनों से पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक न हो तथा आधार परीक्षा पास करने के उपरांत विद्यार्थी ने अगली कक्षा में दाखिला ले लिया हो।

उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, घुमंतु व अर्धघुमंतु के विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष दी जाती है। योजना के तहत 12वीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रशित अंक प्राप्त करने वाले इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को स्नातक का प्रथम वर्ष कलां, वाणिज्य, विज्ञान व सभी डिप्लोमा/सटिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8 हजार रुपये, इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यवसायिक कोर्स के लिए 9 हजार रुपये तथा चिकित्सा व चिकित्सा सहायक कोर्सों के लिए 10 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि इस योजना के तहत स्नातक कक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य, विज्ञान के लिए 9 हजार रुपये तथा इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यावसायिक कोर्सों के लिए 11 हजार रुपये तथा चिकित्सा व चिकित्सा सहायक कोर्सों के लिए 12 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी आधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रवृति प्रदान की जाती है। योजना के प्रावधान के अनुसार ब्लॉक ए के तहत दसवीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के उपरांत 11वीं व सभी डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रतिवर्ष 8 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार ब्लॉक बी के तहत शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के उपरांत 11वीं व सभी डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रतिवर्ष 8 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रार्थी हरियाणा सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर आवेदन पत्र अपलोड करें। ऐसे विद्यार्थी आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, दसवीं व अन्य कक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रति, परिवारिक आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, आधार, बैंक पासबुक की फोटो प्रति तथा शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य से उच्च कक्षा में दाखिलें बारे प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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