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Faridabad NCR

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 20 सितंबर तक बढ़ाया गया : उपायुक्त जितेंद्र यादव

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 07 सितंबर। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन जितेंद्र यादव ने बताया कि जिला फरीदाबाद में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के आदेशों को अब 06 सितंबर 2021 सुबह 05:00 बजे से दिनांक 20 सितंबर 2021 सुबह 05:00 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों में समय की पाबंदी हटाते हुए कई छूट भी प्रदान की गई हैं।

अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि राज्य में आवासीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया जाता है कि वह 15 अक्टूबर 2021 तक आनलाईन कक्षाओं का संचालन जारी रखें। आवासीय विश्वविद्यालयों में छात्रों को शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय 15 अक्टूबर 2021 को प्रचलित कोविड स्थिति का आंकलन करने के बाद लिया जाएगा। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों (आउटसोर्स किए गए सहित) को पूरी तरह से टीकाकरण सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकता है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान विभाग जैसे भी मामले हों उनके साथ प्रगति सांझा कर सकता है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों को छात्रों के लिए संदेह कक्षाओं, प्रयोगशालाओं में व्यवहारिक कक्षाओं, व्यवहारिक परिक्षाओं व आनलाईन परिक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के साथ अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा कि इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी में दर्शाए गए कोविड-19 के प्रयास को रोकने के लिए निवारक उपायों एवं मापदंडों के संबंध के अनुरूप होगी और परिसर का नियमित सेनेटाईजेशन भी किया जाएगा। छात्रावास, कालेजों व विश्वविद्यालयों में केवल उन्हीं छात्रों के लिए खोलने की अनुमति है जो परिक्षा दे रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा इन आदेशों के क्रिवान्वयन के लिए तत्काल दिशा-निर्देशों के साथ आदेश जारी करेगा।

उन्होंने कहा कि  शाॅपिंग माल व सभी दुकानों को खुलने की इजाजत होगी, माॅल में आगमन और निकासी में सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जायेगा और बार एवं रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों के साथ खोलने की इजाजत होगी एवं होम डिलीवरी मान्य होगी।

उन्होंने कहा कि व्यायामशाला एवं स्पा केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी तरह की सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों के साथ खोलने की इजाजत होगी।  गोल्फ कोर्स में स्थित कल्ब हाउस/रेस्तरां/बार को खोलने की इजाजत 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी तरह की सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों के साथ खोलने की इजाजत होगी। हालांकि प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सभी सदस्य व अन्य आगंतुक अलग-अलग समय पर खेलें ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके।

अपने आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट जितेंद्र यादव ने कहा कि बंद स्थानों पर अधिकतम 100 व्यक्तियों और खुले स्थानो में अधिकतम 200 व्यक्तियो को सामाजिक दूरी एवं कोविड से संबंधित अन्य नियमित निर्देशों की पालना के साथ इक्कठा होने की इजाजत होगी। स्विमिंग पूल को केवल ऐसे एथलीटों/तैराको के लिए खोलने की अनुमित है जो किसी प्रतियोगिता के लिए प्रतिस्पर्धा/अभ्यास कर रहें हैं। प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन हो। स्विमिंग पूल में आने वाले सभी एथलीटों/तैराकों एवं स्टाफ  के लिए कोविड़-19 के दोनों टिकाकरण अनिवार्य होंगें। बंद स्थानों पर अधिकतम 100 व्यक्तियों और खुले स्थानों में अधिकतम 200 व्यक्तियों को सामाजिक दूरी एवं कोविड से संबंधित अन्य नियमित निर्देशों की पालना के साथ इकट्ठा होने की इजाजत होगी।

उन्होंने कहा कि जिला में विभिन्न सिनेमा हाॅल (माॅल और स्टैंड अलोन की अवस्था में) को अधिकतम 50ः क्षमता के साथ खोलने कि अनुमति है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एस0ओ0पी0 मे दर्शाए गए कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों एवं मानदंडों के संबंध के अनुरूप होगी तथा परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा।

अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में खुले प्रशिक्षण केद्रों को भी खोलने की अनुमति है, जिसमें गृह मंत्रालय भारत सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन हरियाणा सरकार, हरियाणा राष्ट्रीय कौशल विकास और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्धारित स्थायी संचालन प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार सामजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रशिक्षुओ को क्रमबध करें।

उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों (चाहे सरकारी हों या निजी) को भी अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों का कडाई से पालन करने के साथ खोलने की अनुमति है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एस0ओ0पी0 मे दर्शाए गए कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों एवं मानदंडों के संबंध के अनुरूप होगी तथा परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा।

इसके साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए संदेह कक्षाओं, व्यावहारिक कक्षाओं के लिए आवश्यक सामजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने की हिदायतानुसार अनुमति दी जाती है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एस0ओ0पी0 मे दर्शाए गए कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों एवं मानदंडों के संबंध के अनुरूप होगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए तत्काल दिशा-निर्देश जारी करेगा।

अपने आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि  धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एस0ओ0पी0 मे दर्शाए गए कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों एवं मानदंडों के संबंध के अनुरूप होगी।

उन्होंने कहा कि काॅरपोरेट कार्यालयों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एस0ओ0पी0 मे दर्शाए गए कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों एवं मानदंडों के संबंध के अनुरूप होगी।

जिला में सभी उत्पादन इकाईयों, प्रतिष्ठानो और उद्योगों को कार्य करने की अनुमति होगी। प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन हो।

इसके साथ ही खेल परिसर, स्टेडियम को कान्टैक्ट स्पोटर्स को छोड़कर अन्य प्रकार के खेलो के लिए खोलने की अनुमति है (दर्शको की अनुमति नही होगी) खेल प्राधिकरण इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन हो।

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