Connect with us

Faridabad NCR

सार्वजनिक सम्पत्ति पर बिना अनुमति के वॉल पेंटिंग बनाना गैर कानूनी: जिलाधीश विक्रम सिंह

Published

on

Spread the love

Faridabad Hindustanabtak.com/DineshBhardwaj : 02 अप्रैल। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिला में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।
जिलाधीश ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानि सरकारी और अर्ध सरकारी सम्पतियो पर कोई भी वॉल पेंटिंग करना निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार गैर कानूनी है । ऐसा करने पर आरोपी के विरूद्घ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने इस संबंध सभी विधान सभा क्षेत्रों के एआरओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की पहले लिखित में अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले चित्रकार/पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए गठित की गई टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2024 | www.hindustanabtak.com