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Faridabad NCR

अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह की रोकथाम के प्रति पुलिस अलर्ट

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 23 अप्रैल श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री केके राव ने अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए सभी डी.सी.पी, ए.सी.पी, थाना प्रबंधक, चोकी इन्चार्ज,  महिला थाना को दिशा निर्देश दिए है कि वो अपने-अपने एरिया में होने वाली शादियों पर नजर रखे।
उन्होंने कहा कि जैसा की विधित है महामारी के चलते लॉक डाउन चल रहा है लेकिन फिर भी बाल विवाह संबंधित कोई घटना ना हो उसके लिए पुलिस अलर्ट है।
पुलिस आयुक्त फरीदाबाद ने कहा कि अगर कोई भी नाबालिग लडके व लडकी की शादी कराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस बारे सभी थाना व चोकी इन्चार्ज को सूचित किया जा चुका है।
उन्होने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लडके की शादी की आयु 21 साल व लडकी की शादी की आयु 18 साल होना अनिवार्य है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को बाल विवाह बारे कोई सूचना मिलती है तो पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 100, एवं व्हाट्सएप नंबर 9999150000 के अलावा,,,,महिला थाना सै0 16 के मोबाईल नं0 9582200061, महिला थाना एन.आई.टी के मोबाईल नं0 9582200150 के अलावा महिला थाना बल्लबगढ के मोबाईल नं0 9582200808 पर फोन कर सकते है या नजदीक थाना, चोकी में इस बारे सूचना दे सकते है।
उन्होने कहा कि दिनांक 26.04.2020 को अक्षय तृतीया के अबुझ मुहूर्त में अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह सम्पन्न कराता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि अगर किसी आम-जन को बाल विवाह बारे सूचना मिलती है तो अपने लोकल थाने में या श्रीमती हेमा कौशिक (बाल सरंक्षण अधिकारी फरीदाबाद) के मोबाइल नंबर 09210474464 पर सूचना दे।
पुलिस प्रवक्ता सुबे सिहं ने कहा की बाल विवाह रोकने में आम जनता को भी प्रशासन की मदद करनी चाहिए। बाल विवाह रोकने व देश निर्माण में सहयोग करे। बाल विवाह समाजिक बुराई है, बाल विवाह के कारण लडका एवं लडकी दोनो शादी की जिम्मेवारी उठाने के लिए ही मानसिक वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं जिससे उनका सही विकास नहीं हो पाता है।
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