Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : पुलिस आयुक्त श्रीमान केके राव ने कहा है कि इस आपदा के समय कोई भी भवन स्वामी किसी भी स्थिति में किसी मजदूर, कर्मचारी या जिले की विभिन्न इकाइयों, कंपनियों, कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों से आवासीय भवन किराए की मांग आगामी एक माह तक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भवन स्वामी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक की सजा या आर्थिक दंड या दोनों हो सकते हैं। यदि आदेशों के उल्लंघन में किसी भी तरह की जानमाल की क्षति होती है तो यह सजा 2 वर्ष तक भी हो सकती है।
यदि किसी भवन स्वामी द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति इसकी सूचना जिले के कोविड-19 कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0129-2221000 पर और पुलिस कंट्रोल रूम 100, 9999150000 के अलावा अपने नजदीकी थाना मे दे सकते हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि महामारी के चलते सभी को आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिसके तहत यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ भवन स्वामी ऐसे कर्मचारियों व श्रमिकों को किराए के लिए बाध्य कर रहे ऐसी स्थिति में लाकडाउन होने के बावजूद यह मजदूर व कर्मचारी अपने गृह जिलों की ओर जाने को विवश हो रहे हैं, जो कोरोना वायरस के फैलने की संभावना को और अधिक बल देता है। इन मजदूर/ कर्मचारियों के कारण आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व वितरण पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है जिससे प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि जिले की सभी सीमाएं सील की जा चुकी है जिसके तहत अब बिना मूवमेंट पास के कही जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज अपने अपने एरिया में नाकाबंदी कर आदेशों की पालना कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद कर रही है। जरूरतमंद लोगों के लिए, मिसिंग सेल और क्राइम ब्रांच में खाना बनाया जा रहा है पूरे फरीदाबाद में जरूरतमंद लोगों को पुलिस द्वारा सप्लाई किया जाएगा। जिले की सभी सीमा सील होने के बाद पलायन कर रहे मजदूरों को रोकने के लिए सूरजकुंड रोड पर राधा स्वामी सत्संग फार्म हाउस में लोगों को रहने और खाने का का प्रबंध किया गया है। जिसके लिए एसएचओ सूरजकुंड को 958220 0127 पर कॉल की जा सकती है।