Faridabad NCR
नौ को राष्ट्रीय लीगल सर्विस द्वारा मेगा सर्विस कैंप का आयोजन: सीजेएम सुकिर्ती
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 03 नवम्बर। सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुकिर्ती गोयल ने कहा कि नौ नवम्बर को राष्ट्रीय लीगल सर्विस द्वारा मेगा सर्विस कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेगा सर्विस कैंप एनआईटी-5 के राजकीय ब्याज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर में आयोजित किया जाएगा।
बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर के दिशा-निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कम सीजेएम सुकिर्ती गोयल के कुशल मार्गदर्शन में नौ नवम्बर 2023 (वीरवार) को मेघा सर्विस कैंप का आयोजन किया जाएगा।
सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने कहा कि मेगा सर्विस कैंप में जिला लीगल सेवा प्राधिकरण द्वारा सरकार की हिदायतों के अनुसार लोगों के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं का आम जनता को लाभ पहुचेगा। उन्होंने कहा कि मेगा सर्विस कैंप में प्रशासन द्वारा जिन विभागों को जो भी दायित्व मिला है उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना सुनिश्चित करें।
सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने यह जानकारी देते हुए आगे बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों की आपसी सहमति से राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र,सस्ते व सुलभ न्याय लोगों को मिलता है जहां किसी पक्ष की हार नहीं होती। वहां राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों की सुनवाई के फैसलों की कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद लोगों को जरूर मिले:-
सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने कहा कि लीगल सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद लोगों को जरूर मिले। इसी उद्देश्य के मद्देनजर मेगा सर्विस कैंप में जिला लीगल सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9:30 बजे से सायं 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। लोक अदालत के आयोजन तक जिला न्यायालय परिसर के मुख्य गेट के अंदर हेल्प डेस्क पर जाकर भी किसी भी तरह की कानूनी जानकारी ले सकता है।