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Faridabad NCR

लॉक डाउन के दौरान सुबह 11 से 3 बजे तक कर सकते है आवश्यक चीजों की खरीददारी

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : पुलिस आयुक्त केके राव ने महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बेहद जरूरी माना है। उन्होंने कहा कि दुकानदार दिए गए निर्देश की अपनी दुकान के बाहर लाइन खींच कर रखें। जो भी ग्राहक आता है वह 1 मीटर की दूरी पर रहे। दुकान के काउंटर पर ना लगाएं भीड़। आवश्यक चीजों की खरीददारी के लिए सिर्फ एक आदमी ही निकले अपने घर से निकले। सुबह 11ः00 से 3ः00 के बीच मे ही आमजन को सामान लाने के लिए अपने नजदीकी दुकान पर जाने की छूट होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

लॉक डाउन के दौरान निम्नलिखित उद्योगो/प्रतिष्ठानों/को खुले रहने की अनुमति हैः-

  1. एसेंशियल सर्विसेज के तहत सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं जारी रहेगी।
  2. रेल (माल) और वायु।
  3. बिजली, पानी, सीवरेज और नगर निगम की सेवाएं।
  4. बैंक/एटीएम/वित्तीय सेवाएँ जिसमें इनसुरेंस भी शामिल है।
  5. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।
  6. आवश्यक सेवाओं का समर्थन करने के लिए आईटी सक्षम सेवाओं सहित दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं।
  7. पोस्टल/कूरियर सेवा।
  8. आपूर्ति श्रृंखला और संबंधित परिवहन।
  9. आवश्यक वस्तुओं, कृषि वस्तुओं और कृषि आदानों, खाद्य पदार्थों और थोक विक्रेताओं, ऐसी वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं के उत्पादन में लगी विनिर्माण इकाइयाँ।
  10. ई-कॉमर्स, खाद्य, दवा और चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण।
  11. भोजन, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मांस, मछली, अटा आदि और उनके परिवहन संबंधी गतिविधियां जारी रहेंगी।
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