Faridabad NCR
तावडू बस स्टैन्ड जिला नूह के पास से अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी करते एक नशा तस्कर को हरियाणा एनसीबी की फरीदाबाद यूनिट ने धरा, मुकदमा दर्ज

Faridabad/Nuh Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त करने के हरियाणा सरकार के अभियान को साकार करने में हरियाणा एनसीबी लगातार सफलताएं पा रही है। इसी कड़ी में सफलता प्राप्त करते हुए ब्यूरो की फरीदाबाद यूनिट ने नूह जिले के तावडू थाना एरिया मे बस स्टैन्ड तावडू के पास से अवैध नशीले पदार्थ के कारोबार मे लिप्त एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। विदित है कि ब्यूरो प्रमुख/महानिदेशक ओ.पी. सिंह के दिशा निर्देशों पर पुरे प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत जानकारी देते हुए हरियाणा एनसीबी फरीदाबाद यूनिट के इंचार्ज निरीक्षक मनोज सांगवान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुश्री पंखुरी कुमार के नेतृत्व व उप पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमार के निर्देशन में उप निरिक्षक जसबीर सिंह अपनी टीम के साथ थाना तावडू के एरिया मे बस स्टैन्ड तावडू के पास मौजूद था। तभी गुप्त सूचना मिली कि एक नशा तस्कर बस स्टैन्ड तावडू पर अवैध नशीले पदार्थ हेरोइन तस्करी कर रहा है। पुलिस टीम द्वारा सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को अवैध नशीले पदार्थ हेरोइन सहित काबू कर लिया गया है। आरोपी की पहचान इकबाल पुत्र फतेह मोहम्मद के रूप मे हुई। जो गाँव शिकारपुर जिला नूह का रहने वाला है। राजपत्रित अधिकारी को मोके पर बुलाकर तलाशी ली गई तो आरोपियों के पास से 6.17 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ हेरोइन बरामद हुई। अतिरिक्त जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया की नशे के व्यापार में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी पर थाना तावडू, जिला नूह मे एन.डी.पी.एस. अधिनियम कि विभिन्न धाराओं में माध्यामिक मात्रा का मुकदमा दर्ज आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। आगे आमजन से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको कहीं पर भी नशा बिकता हुआ दिखाई दे तो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही नशें संबंधित टोल फ्री नंबर 1933, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल NCBMANAS.GOV.IN और हरियाणा एनसीबी के टॉल फ्री न. 90508-91508 पर बेफिक्र होकर सूचना दें, ताकि नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। आमजन के सहयोग और उनकी सूचना पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा सूचना देने वाले का नाम व पता गुप्त रखा जाएगा।