Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 11 अगस्त। जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आदेश पारित कर कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक बढ़ाए गए लाॅकडाउन के दौरान सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई है। जिलाधीश ने आदेशों में बताया है कि कंटेनमेंट जोन में इस अवधि में जरूरी व आपातकालीन सेवाएं ही जारी रहेंगी। इस दौरान स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर अन्य स्थिति में 65 आयु से अधिक के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से छोटे बच्चे व विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हर समय घर पर ही बने रहेंगे।
जिलाधीश ने बताया कि जिला में वाणिज्यिक संस्थान व दुकाने मंगलवार को छोड़कर अन्य दिन खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने की स्थिति में सरकार की ओर से जारी सभी एसओपी लागू करनी होंगी। इसी प्रकार सरकार ने सभी धार्मिक संस्थानों को भी खोलने के आदेश दिए हैं, इनमें भी सभी प्रकार की एसओपी की सख्ती से पालना करनी होगी। यह आदेश 31 अगस्त तक लागू किए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड प्रक्रिया 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत सरकार व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से लाॅकडाउन के संबंध में विस्तृत एसओपी जारी गई है।