Faridabad NCR
किसान ‘वन नेशन-वन मार्केट‘ की तर्ज पर अपनी फसल किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकेंगे : उपायुक्त यशपाल
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj :19 अगस्त। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार की ओर से नए अध्यादेश लागू किए गए है। अब किसान ‘वन नेशन-वन मार्केट‘ की तर्ज पर अपनी फसल किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकेंगे।
किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे ‘एक देश-एक बाजार‘ की परिकल्पना साकार होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि इन अध्यादेशों के लागू होने से किसानों की आय में इजाफा होगा। किसान पूरे देश में कहीं पर भी फसल को बेच सकंेगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम-1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा। सिर्फ अकाल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।
उपायुक्त ने कहा कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश-2020 किसानों को उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। अब यह सचमुच वन नेशन वन मार्केट होगा। किसान अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना की जाए। इस लक्ष्य को लेकर सरकार नीतियों को लागू कर रही है। इन नीतियों को हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशानुसार अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इन नीतियों से किसानों को सीधा फायदा होगा और किसान अपनी इच्छा से किसी भी राज्य के अच्छे बाजारों में जहां उनकी फसल के उंचे दाम मिलते हो, वहां पर अपनी फसलों को बेचने में सक्षम होंगे।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश-2020 को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए ‘एक देश-एक बाजार‘ की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। देश में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और वो देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सके, इसके लिए केन्द्र सरकार ने अध्यादेशों पर मुहर लगा दी है।