Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 28 सितंबर। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि जिला फरीदाबाद में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम (2020-21) के लिए कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान लेने के लिए 21 अगस्त 2020 तक आवेदन मांगे गए थे। सरकार द्वारा फसल अवशेष जलाने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए व्यक्तिगत श्रेणी में फसल अवशेष कृषि यंत्रों के सभी आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि आने वाले धान कटाई के सीजन के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि जिन किसानों ने पिछले दो वर्षों के दौरान संबंधित कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है तथा उनके पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर है वह अधिकृत विक्रेता से कृषि यंत्र खरीदकर उसका ई-वे बिल, घोषणा पत्र तथा मशीन के साथ फोटो सहित विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर अपलोड करें। यह लाभ सिर्फ ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों हेतु निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि आरक्षित श्रेणी में लाभ हेतु संबंधित कागजात (अनुसूचित जाति), आधार कार्ड की कापी , पैन कार्ड, बैंक वितरण तथा ट्रैक्टर, कंबाईन हार्वेस्टर (केवल एसएमएस के लिए) के पंजीकरण की कापी व अन्य कागजात मशीनों के भौतिक सत्यापन के समय जमा करवाएं। किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित किसान अनुदान के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक कृषि अभियंता फरीदाबाद में संपर्क किया जा सकता है।