Faridabad NCR
कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिए 31 जनवरी तक करें आवेदन : उपायुक्त यशपाल
उपायुक्त ने बताया कि लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। किसान इन कृषि यन्त्रों में से अलग-अलग तरह के किन्ही यन्त्रों हेतू ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उपायुञ्चत ने बताया कि किसान ने उसी कृषि यन्त्र पर पिछले 4 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। टैक्टर चलित कृषि यन्त्र पर अनुदान हेतु किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना टैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इन कृषि यन्त्रों की खरीद www.agriharyanacrm.com पर सूचीबद्ध कृषि यन्त्र निर्माताओं से जिनकी मशीन भारत सरकार से अनुमोदित परीक्षण संस्थान से पास हैं, करनी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जिनकृषि यन्त्रों की लागत 2.5 लाख से कम है उसकें लिये 2500/-रूपये व जिन कृषि यन्त्रों की लागत 2.5 लाख से अधिक है उसके लिये 5000/-रूपये की टोकन राशि जमा करवानी होगी जोकि रिफंडेबल होगी। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसान को 40 प्रतिशत व अरक्षितवर्ग (महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु एव सीमांत किसान) को 50 प्रतिशत अनुदान राशि का लाभ दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कृषि यन्त्रों पर अनुदान लेने के इच्छुक किसान विभाग की वैबसाईट www.agriharyanacrm.com