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Faridabad NCR

यातायात नियमों का पालन करके ही लाई जा सकती है सड़क दुर्घटनाओं में कमी : पुलिस कमिश्नर

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : हरियाणा सरकार द्वारा यातायात सुरक्षा के संबंध में दिए गए आदेशानुसार फरीदाबाद पुलिस आयुक्त ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रफिक पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव की अध्यक्षता में यातायात विभाग के साथ हुई बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई थी।
पुलिस आयुक्त ने सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बिना सुरक्षा उपकरणों के तेज गति में वाहन चलाना हादसों की मुख्य वजह है। लोग बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने पर जान जाने का खतरा बना रहता है।
उन्होंने कहा कि कुछ वाहन चालक शराब पीकर बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हैं परन्तु उन्हें आने वाले खतरे का आभास नहीं होता। उनकी एक छोटी सी गलती उनके साथ-साथ दुसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकती है।
कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में रेड लाइट जंप कर देते हैं और इसी वजह से उनके वाहन की दुसरे वाहनों से टक्कर हो जाती है जिसमे लोगों को अपनी जान से भी धोना पड़ता है।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ-साथ आमजन का भी अहम् योगदान होता है। यदि समय रहते सुरक्षा सावधानियां बरती जाएँ तो कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है।
पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलाए गए सड़क सुरक्षा माह के तहत फरीदाबाद के विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।
इस जागरूकता अभियान में लोगों को वीडियो के माध्यम से यातायात नियमों का पालन न करने के दुष्परिणाम दिखाकर जागरूक किया गया।
इसके बावजूद भी यदि लोगसड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते तो उनका यातायात अधिनियम के तहत चालान काट कर वित्तीय दंड से दंडित किया जाएगा।
पुलिस कर्मचारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाए ताकि लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें जिससे सड़क हादसों में कमी आ सके।
जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं  उनके खिलाफ फरीदाबाद पुलिस द्वारा 18 दिसंबर 2020 से 17 फरवरी 2021 के बीच यातायात अधिनियम के तहत 25300 चालान काटे गए जिसके तहत 1करोड़ 62लाख 31हजार 6सौ रुपये का जुर्माना किया।
सड़क सुरक्षा माह के दौरान 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 13027 वाहन चालको के चालान कर 8569600 का जुर्माना लगाया गया है।
पुलिस कमिश्नर ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा है कि , सभी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें  और सुरक्षित रहें एवं आर्थिक नुकसान से भी बचें।
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