Faridabad NCR
कोरोना से बचाव के लिए “नाईट कर्फ्यू” जिला में लागू : जिलाधीश
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 13 अप्रैल। कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से फरीदाबाद जिला में सोमवार से आगामी आदेशों तक प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक “नाईट कर्फ्यू” लगाया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिलाधीश यशपाल ने बताया कि “नाईट कर्फ्यू” के दौरान बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से घर से बाहर न निकले। जारी आदेश में नियमों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में निहित शक्तियों के अनुसार सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश यशपाल ने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है जिसकी अनुपालना फरीदाबाद जिला में प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि “नाईट कर्फ्यू” के दौरान जिला में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घूम सकेंगे। जिलाधीश ने बताया कि “नाईट कर्फ्यू” के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है, उनमें कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा। वहीं आदेशों के अनुसार आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि “नाईट कर्फ्यू” के दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम खुला रहने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। आईएसबीटी के रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी। फरीदाबाद जिला प्रशासन की ओर से “नाईट कर्फ्यू” के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।