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Faridabad NCR

उपायुक्त यशपाल ने जारी की जिला में नए कंटेनमेंट जोन की सूची

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 6 जून। जिलाधीश यशपाल ने जिला के कंटेनमेंट जोन की समीक्षा करते हुए अभिनय कम करके अट्ठारह कर दिया है। यह जिला के लोगों के लिए राहत की खबर है क्योंकि इससे पहले जिला में 45 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। जिला आपदा एवं समन्वय समिति की बैठक में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण क्षेत्र की सूची को संशोधित करते हुए जिलाधीश यशपाल ने कहा कि

जिला में कोरोना पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी, कंटेनमेंट जोन की सूची

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संशोधित किया गया है।

उन्होंने आदेश दिए है कि अब जिला में 18 स्थानों के अलग-अलग क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों की हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा जारी हिदायतो की सख्ती से पालना होगी। होगी

जिलाधीश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के कंटेनमैंट नियंत्रण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र में परिधि से 200 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 मीटर निर्धारित की गई है।

अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के एनआईटी कंटेनमेंट जोन फरीदाबाद में नाथी चौक से धर्मकांता ब्लॉक-ए,

फवड़ा सिंह चौक से 1बी पेट्रोल पंप ब्लॉक-बी, रामलीला ग्राउंड से 1 सी पार्क ब्लॉक-सी, मिलाप दवाखाना से हार्डवेयर चौक ब्लॉक-डी, मेन मार्केट से सचदेवा जूस कॉर्नर ब्लॉक-ई

(सचदेवा जूस कॉर्नर से कल्याण सिंह चौक ब्लॉक-एफ, बस स्टैंड से कल्याण सिंह चौक ब्लॉक-जी तक, फर्स्ट क्राई शॉप से श्याम गारमेंट ब्लॉक-एच,

ईएसआईडी 4 से 1J पार्क ब्लॉक-जे, ईएसआईडी 4 से संतभगत सिंह गुरुद्वारा ब्लॉक-के तक, बीकानेर शॉप टू फायर ब्रिज बीएसएनएल टेलीफोन नेहरू ग्राउंड, नाथीचौक से नीलम सिनेमा नेहरू ग्राउंड तक कंटेनमैंट जोन बनाए गए हैं।

इसी प्रकार सेक्टर-7 में एच.सं. 1751 से 1770 तक, एच.सं. 780 से 794 तक, एच.सं. 534 से 558 तक, एच.सं. 797 से 813, एच.सं. 1953 से 1978 तक कंटेनमैंट जोन निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य कई स्थानों पर भी कन्टेनमेंट जोन बनाएं गये।

कंटेनमेंट जोन को अस्थायी अवधि के अनुसार डी-अधिसूचित माना जाएगा जहां 14 दिन बशर्ते किसी भी कंटेनमेंट जोन में कोई नया पॉजिटिव मामला सामने नहीं आ रहा है।

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