Faridabad NCR
8 विदेशी नागरिकों को मिली भारतीय नागरिकता: जिलाधीश जितेंद्र यादव
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 07 दिसंबर। जिलाधीश जितेंद्र यादव ने आज मंगलवार को दोपहर बाद आठ विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता की शपथ दिला कर भारतीय नागरिकता प्रदान की। इन 08 विदेशी नागरिकों में दो अफगानिस्तान के हर्षील एवं पूर्वी और 6 पाकिस्तान के इनमें सुमन देवी, महीष, जूली, फूलां, मुस्कान व सपना शामिल है। इन लोगों में से चार लोगों ने वर्ष 2017 में और 3 लोगों ने वर्ष 2018 में और एक ने वर्ष 2019 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जिलाधीश को आवेदन दिए थे। आपको बता दें पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार ने यह विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की पावर प्रदान की गई है। इनमें फरीदाबाद का जिलाधीश भी शामिल है।
केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान देश के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को भारतीय नागरिकता अधिकार देने का अधिकार प्रदान किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्री कृत करने अथवा धारा 6 के अधीन उसे देशीकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के तहत यह नागरिकता जिलाधीश जितेंद्र यादव ने प्रदान की है। देश के गुजरात राज्य के मोरबी, राजको,ट पाटन एवं बड़ोदरा और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग तथा बलोदा बाजार, राजस्थान प्रांत के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद तथा पंजाब प्रांत के जालंधर के जिलाधीश को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है।