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Faridabad NCR

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दे रही हरियाणा सरकार

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Chandigarh Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 18 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ महिलाएं बखूबी उठा रही हैं। मुख्यमंत्री की सोच है कि महिलाओं को समाज में समान अवसर मिलें और वे आत्मविश्वास व सम्मान के साथ आगे बढ़ें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा बेटी की शादी में सहयोग के लिए माता-पिता को आर्थिक मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करती है। योजना के तहत 71 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है।
योजना के तहत, सरकार विधवाओं/निराश्रित महिलाओं और अनाथ बालिकाओं (गरीबी रेखा से नीचे और जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है) को 51 हजार का शगुन देती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति,डीटी और टपरीवास समुदाय के परिवार को 71 हजार रुपये का शगुन मिलता है। स्पोट्र्स वुमेन (किसी भी जाति/कोई भी आय) व अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जाति के गरीब परिवार और सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित), जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। वहीं सामूहिक विवाह और दिव्यांगजन के विवाह पर  51 हजार रुपये का शगुन मिलता है। अगर पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, तो 31 हजार रुपए, अगर दोनों दिव्यांग हंै, तो 51 हजार रुपये की मदद की जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए https://saralharyana.gov.in/  पर जाएं और जरूरी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अनुदान के लिए आवेदन करें। इस योजना के लिए शादी से पहले या शादी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है। हालांकि शादी के तीन माह बाद मिलने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Comparison of Haryana’s Shagun Scheme with other states
Sr No State Amount (In Rupees)
1 Haryana 71000
2 Delhi 30000
3 Punjab 51000
4 UP 51000
5 Himachal 31000
6 MP 51000
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