Faridabad NCR
अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 08 अप्रैल। उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला के अनुसूचित जाति के वे व्यक्ति जो स्वरोजगार शुरू करने की इच्छा रखते हैं। उनके लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से सूक्ष्म ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
आपको बता दें सूक्ष्म ऋण योजना के तहत कपड़ा दुकान, चाय की दुकान, किरयाना दुकान, डेयरी फार्मिंग, मनियारी की दुकान, फल व सब्जी की दुकान, खिलौनों की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर, मोची का कार्य, टायर पंचर की दुकान को स्कीम के तहत ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं महिला समृद्धि योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, बुटीक, मनियारी की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, डेयरी फार्मिंग की स्कीम के तहत ऋण लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्वयं रोजगार के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक सस्ती ब्याज की दर से 75 हजार रुपये का ऋण भी दिया जाता है।
उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने आगे बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थी को 5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 75 हजार रुपये तक के उपलब्ध ऋण की मासिक कि़स्त के रूप में 03 वर्ष की अवधि में वापसी कर सकता है। उन्होंने योजना की अन्य शर्तो की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र व्यक्ति आवेदक हरियाणा के फरीदाबाद जिला का स्थाई निवासी हो, परिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रूपये तक हो और परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से हो। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना में बीपीएल परिवारों के लिए 10 हजार रुपए तक की धनराशि के अनुदान का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि आवेदक निगम व बैंक का बकायादार ना हो और पहले लिए ऋण का दुरुपयोग ना किया हो तथा एन.एस.एफ.डी.सीज स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त ना किया हो। उन्होंने बताया कि लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 04 प्रतिशत ब्याज भी दंडस्वरूप वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आनलाइन आवेदन व योजना की जानकारी के लिए 15 अप्रैल तक वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूएचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटइन पर लाग इन करना होगा। आनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निवर्तमान सरपंच अथवा पार्षद से सत्यपित करवाकर तथा आवश्यक कागजात जैसे कि राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र सहित 15 अप्रैल से पहले हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, के कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।