Faridabad NCR
व्यापारियों को ट्रेड लाईसेंस में बड़ी राहत : आयुक्त डा. यश गर्ग
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 13 मार्च। फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त डा. यश गर्ग ने औद्योगिक जगत व व्यापारियों को एक बड़ी राहत देते हुए केवल 5 साल की लाईसेंस फीस अदा करने वाली औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330 व 331 के तहत ट्रेड लाईसेंस देने के निर्देश निगम के कराधान विभाग को दिए है। डा. यश गर्ग ने आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुये बताया कि आगामी 24 मार्च को प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक एनआईटी स्थित नगर निगम सभागार और बल्लभगढ़ व फरीदाबाद ओल्ड स्थित क्षेत्रिय कार्यालयों में ट्रेड लाईसेंस की वसूली के लिए कैम्प लगाए जाएंगे और इन कैम्पों में 5 वर्ष का ट्रेड लाईसेंस जमा करने वाली इकाईयों को लाईसेंस जारी किए जाएंगे।
डा. यश गर्ग ने बताया कि पिछले कुछ दशकों में निगम क्षेत्र में विकसित औद्योगिककरण की तुलना में निगम के द्वारा गत वर्ष में जारी किए गए ट्रेड लाईसेंस की संख्या केवल 3000 के लगभग है, जबकि इनकी संख्या कम से कम 1 लाख से अधिक निश्चित तौर से होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मामले पर औद्योगिक संगठनों, व्यापार मण्डलों और निगम के कराधान विभाग के अधिकारियों की बैठक में गहन विचार-विमर्श किया गया तो इस निष्कर्ष पर पहंुचा गया कि अतीत के अनेकों वर्षों का बकाया होने के कारण औद्योगिक इकाईयां व व्यापारी ट्रेड लाईसेंस नहीं बनवाते है जिसके परिणामस्वरूप निगम को प्रति वर्ष करोड़ों रूपये राजस्व की हानि हो रही है। इन सारी बातों पर गहन मंथन करने के बाद सरकार से इस संबंध में वन टाईम उदार नीति बनाने के लिए निगम के द्वारा अनुरोध किया गया है जब तक सरकार से इस बारे में कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है तब तक के लिए पिछले 5 वर्ष की लाईसेंस फीस लेकर ट्रेड लाईसेंस जारी करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि यदि सरकार ने निगम के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया तो ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करने वाली इकाईयों को पिछले बकाया का भुगतान करना होगा।
निग्मायुक्त ने निगम क्षेत्र के सभी औद्योगिक संगठनों, व्यापार मण्डलों और व्यापारियों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और बिना किसी देरी के निगम को लाईसेंस फीस अदा करके ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करें।