Faridabad NCR
जिला फरीदाबाद में उपभोक्ता बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए ब्याज माफी योजना का उठाएं लाभ : उपायुक्त विक्रम
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 11 सितंबर। उपायुक्त विक्रम ने कहा कि जिला फरीदाबाद में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी उपभोक्ता श्रेणियों के चालू व कटे हुए कनैक्शन के उपभोक्ताओं के लिए है। डीसी विक्रम ने कहा कि इस योजना का लाभ केवल वहीं उपभोक्ता उठा सकते है, जो 31 दिसंबर 2021 को डिफाल्टर थे तथा 31 अगस्त 2022 तक भी डिफाल्टर है। ब्याज माफी योजना 30 नवम्बर 2022 तक लागू रहेगी।
उपायुक्त विक्रम ने बताया कि योजना व्यक्तिगत घरेलू शहरी तथा ग्रामीण कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनैक्शन उपभोक्ताओं के लिए है। योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर पूर्ण अधिभार/ ब्याज राशि को फ्रीज कर दिया जाएगा तथा इसके अलावा 5 प्रतिशत अलग से छूट दी जायेगी। एकमुश्त जमा करने में असमर्थ उपभोक्ता तीन किश्तों में बकाया राशी जमा करवा सकते है व लगातार 6 आगामी बिलों के भुगतान पर फ्रीज की गई ब्याज माफी को माफ कर दिया जायेगा अन्यथा ब्याज राशी को दोबारा बिल में जोड़ दिया जायेगा।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की कार्यकारी अभियंता उर्मिला ग्रेवाल ने बताया कि बिजली वितरण निगम ने इस योजना के तहत अन्य सभी श्रेणियों के लिए प्रचलित 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज की बजाए 11 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब ब्याज लिया जाएगा। बाकी ब्याज की राशी को फ्रीज कर दिया जायेगा। फ्रीज की गई राशि आगामी लगातार 6 बिलों के भुगतान पर माफ कर दी जाएगी। गलत बिलिंग के मामले में निगम बिजली वितरण निगम द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ठीक किया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसे मामले कवर नहीं होंगे, जो वर्तमान में किसी न्यायिक फोरम में बिलिंग विवादों के कारण विचाराधीन है। यदि उपभोक्ता अपने मामले को वापिस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा।
कार्यकारी अभियंता ने आगे बताया कि काटे हुए कनैक्शन के उपभोक्ता एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशी की पहली किश्त के भुगतान पर आरसीओ शुल्क लागू होने के बाद पुन: कनैक्शन किया जाएगा। बशर्तें एपी को छोडक़र सभी श्रेणियों के लिए 6 महीनों के भीतर डिस्कनेक्शन प्रभावी हो गया हो और कृषि उपभोक्ता का कनैक्शन 2 वर्ष से अधिक समय से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। छह माह/2 वर्ष से अधिक समय से कटे हुए कनैक्शन के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जायेगा। ब्याज माफी योजना के लिए अपने नजदीकी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम सबडिविजनल अभियंता अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।