Connect with us

Faridabad NCR

आयोग अधिसूचित सेवा के वितरण में आई किसी भी ढीलाई को बर्दाश्त नहीं करेगा: टी.सी. गुप्ता

Published

on

Spread the love

Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 21 सितंबर। 2014 में लागू किया गया हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, सरकार की महत्वाकांक्षी सेवाओं को समय बाध्य एवं संतोषजनक जनता तक पहुंचाने में सहायक हैं। इस अधिनियम के धारा 17 के तहत सेवा का अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए नगर निगम में कार्यरत असिस्टेंट गिरिराज सिंह के खिलाफ कार्यवाही की।

राज्य सेवा का अधिकारी आयोग के आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार राज्य के अंतिम व्यक्ति के विकास हेतु बहुत कदम उठा रही है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग माननीय मुख्यमंत्री के इस सपने को साकार करने के क्रम में हरियाणा के विभिन्न जिलों से आयोग के पास पत्र या ई-मेल के द्वारा अधिसूचित सेवाओं से संबंधित जब भी शिकायतें आती हैं तो उसका तत्परता से संज्ञान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि आयोग अधिसूचित सेवा के वितरण में आई किसी भी ढीलाई या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।  चाहे वह देरी किसी अफसर के द्वारा की गई हों या किसी असिस्टेंट, क्लर्क या सुपरिन्टेन्डेन्ट के द्वारा।

इसी क्रम में पीयूष कथूरिया ने जिला फरीदाबाद से आयोग को अपनी शिकायत ई-मेल के द्वारा भेजी। उनकी शिकायत प्रॉपर्टी आई.डी. में नाम बदलवाने से संबंधित थी। शिकायतकर्ता नगर निगम, फरीदाबाद के अनगिनत चक्कर काट चुका था। परंतु उसे सेवा नहीं दी जा रही थी। ऐसा ही एक अन्य केस स्मृति रानी का भी ईमेल द्वारा  आयोग को प्राप्त हुआ। उनकी शिकायत भी प्रॉपर्टी आई.डी. से संबंधित थी। दोनों ही शिकायतों में पाया गया कि इन दोनों केस को सुपरवाइज़ कर रहे नगर निगम के कर्मचारी गिरिराज सिंह द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत आयोग द्वारा निश्चित की गयी अवधि के भीतर संतोशजनक कार्यवाही न करते हुए शिकायतकर्ता को सेवा प्रदान करने में असफल रहे। इसी कारण आयोग द्वारा कार्यवाही करते हुए उनपर 20,000 रूपय का जुर्माना लगाया गया है। जिसका भुगतान कर उन्हें यह राशि राज्य खज़ाना में 30 दिन के भीतर जमा कराकर आयोग को चालान की कॉपी भेजनी होगी। उनके द्वारा जुर्माने भुगतान न करने अथवा किसी प्रकार का विलंभ करने पर यह जुर्माना राशि उनके वेतन में से काट लिया जाएगा। आयोग द्वारा उन्हें भविष्य में ऐसी लापरवाही ने करने की भी चेतावनी जारी की गयी।

Continue Reading

Copyright © 2024 | www.hindustanabtak.com