Faridabad NCR
मुख्यमंत्री विवाह शगुन राशि विवाह पंजीकरण के बाद होगी प्राप्त : उपायुक्त विक्रम सिंह
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 13 अक्तूबर। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार के निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ अब विवाह पंजीकरण के बाद दिया जाएगा। आवेदक अब विवाह पंजीकरण के बाद ही आवेदन कर सकेंगे। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को नए पोर्टल www.shaadi.edish.gov.in पर आवेदन करना होगा। इससे पूर्व सरल पोर्टल पर आवेदन किया जाता था।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अब विवाह पंजीकरण करवाने के बाद ही शगुन राशि मिल सकेगी। पहले आवेदक को शादी करने के बाद तीन माह के अंदर आवेदन करना होता था, लेकिन तब विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं था। अब आवेदक को तीन माह की बजाय आवेदन करने के लिए छ: माह का समय मिलेगा, परंतु आवेदक को विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अब विवाह पंजीकरण के बाद ही लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे। तभी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा इस संदर्भ में हिदायतें जारी की गई है। उन्होंने बताया कि
सरल पोर्टल की बजाय अब नए पोर्टल पर करना आवेदन होगा।
डीसी विक्रम सिंह ने आगे बताया कि पहले आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते थे। अब विभाग ने सरल पोर्टल की बजाय नए पोर्टल पर आवेदन करने की हिदायतें जारी की गई है। डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि आवेदक को विवाह पंजीकरण के उपरांत नए पोर्टल www.shaadi.edish.gov.in पर आवेदन करना होगा।
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के परिवारों को 71 हजार रूपए व विधवाओं को उनकी लडक़ी की शादी के लिए तथा दुल्हा-दुल्हन दोनों दिव्यांग हो तो उन्हें 51 हजार रूपए की शगुन राशि प्रदान की जाती है। अन्य समाज के सभी वर्गो के लिए लडक़ी की शादी के लिए 31 हजार रूपए, सभी वर्ग से संबंधित महिला खिलाड़ी का दुल्हा-दुल्हन में से एक दिव्यांग है तो उन्हें भी 31 हजार रूपए की राशि देने का प्रावधान है।