Faridabad NCR
जागरूकता से ही बाल अपराधों और मानव तस्करी संगीन अपराध पर लगाया जा सकता है अंकुश : रेनू भाटिया
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 28 फरवरी। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि जागरूकता से ही बाल अपराधों और मानव तस्करी संगीन अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। अपराध खत्म करने के लिए बच्चों जागरूकता में जरूरी है।
हरियाणा महिला आयोग की चेयर पर्सन रेनू भाटिया आज मंगलवार को बल्लभगढ़ के सैक्टर -23 की संजय कालोनी में मार्डन बीपी पब्लिक स्कूल में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में 75 वें स्लम बस्ती क्षेत्र में मानव तस्करी के बारे में अभिभावकों और बच्चों को ट्रेनिंग एण्ड कैपेस्टिटी जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रही थी। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी संगीन अपराध है। इस अपराध खत्म करने के लिए स्लम बस्ती क्षेत्र में मानव तस्करी के बारे में लोगों/बच्चों को जागरूक किया जा रहा है।
रेनू भाटिया ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सहयोग से स्लम बस्ती (झुग्गी) क्षेत्र में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, फरीदाबाद पर मानव तस्करी के बारे में अभिभावकों और बच्चों को जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर वहां उपस्थित लोगों को के साथ संजय कॉलोनी का दौरा कर महिलाओं से मुलाकात की और उनको कहा कि अगर किसी भी बच्चे और महिला के साथ किसी भी प्रकार शोषण होता है अपनी खिलाफ बुलंद करें।
हरियाणा महिला आयोग की चेयर पर्सन रेनू भाटिया ने देश-प्रदेश में हो रही घटनाओं के मामलों को साँझा करते हुए मानव तस्करी के बारे उपस्थित अभिभावकों और बच्चों को अलग अलग चार पहलुओं पर बारिकी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी कानूनन संगीन अपराध है। इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम तथा गुलामी इत्यादि कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाए जाते हैं। मानव तस्करी में नौकरी का लालच या फिर कुछ और लालच देकर बच्चों को युवाओं को गलत कामों में धकेल दिया जाता है। वहीं आपराधिक प्रवृति के लोग बच्चों से भीख मंगवाना, चोरी कराना, या उनके शारीरिक अंगो को निकालकर बेच देना ऐसे घृणित कार्य करते है। यदि इस समस्या को जड़ से खत्म करना है तो पूरे समाज को जागरूक करना होगा।
रेनू भाटिया ने कहा कि सभी थानों में महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अगर किसी बच्ची या महिला के साथ किसी भी प्रकार से शोषण या उत्पीड़न किया जाता है तो पीड़िता अपनी शिकायत महिला थाना में दर्ज करवा सकती है। यदि महिला थाना में छात्रा की शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो महिला आयोग उस पर संज्ञान लेगा और कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं संजय नगर की बच्चों एवं महिलाओं को मानव तस्करी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । उन्होंने कहा मानव तस्करी समाज में एक अपराध है तथा इसे सभी को मिलकर खत्म करना होगा।
जिला बाल संरक्षण ईकाई की काउंसलर अपर्णा न पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में बच्चों को बताया। वहीं बैड चट और गुड टैच बारे में बारीक़ी से जानकारी दी।
एन्टी ह्युमन ट्रैफिक यूनिट के अमर सिंह और एसचओ कबूल सिंह ने भी मानव तस्करी और बच्चों की खरीदारी तथा बच्चों के साथ संगीन अपराधों बारे भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल, कॉलेज या रिश्तेदार के घर से आते हैं तो उनसे पूछे कि वहां का माहौल कैसा है। अपनी बच्चों को सबसे पहले गुड टच और बैड टच के बारे में समझाएं। अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो सबसे पहले वह इसकी शिकायत बिना किसी डर के महिला थाना में करें।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1091 जारी किया हुआ है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस का 112 नंबर नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध है। सभी से अनुरोध है कि यदि उन्हें समाज में महिला विरुद्ध या किसी भी अन्य प्रकार का अपराध होते हुए दिखाई दे तो उक्त नंबरों पर फोन करके पुलिस को इसके बारे में तुरंत सूचना दें। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंच का संचालन जिला बाल संरक्षण ईकाई की काउंसलर द्वारा किया गया।
इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन ओपी परमार ने आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया।