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Faridabad NCR

फरीदाबाद में प्ले स्कूलों को सरकार द्वारा निर्धारित माप दंडों की करनी होगी अनुपालना

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 20 मार्च। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्ले स्कूलों के सम्बन्ध में नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। जिसके अनुसार सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण नियमानुसार अतिशीघ्र करवाना अनिवार्य किया गया है। वहीं इन मापदंडों को आयोग की वेबसाइट एनसीपीसीआरडॉटजीओवीडाटइन/डब्लूसीडीएचआरवाई पर देख सकते हैं। प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया है। प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल द्वारा जिला स्तर पर एक वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाएगा।

डीसी विक्रम ने बताया कि हरियाणा सरकार प्ले स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रत्येक प्ले स्कूल संचालकों द्वारा अपने प्ले स्कूल का निर्धारित नियमानुसार पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वे अपने प्ले स्कूलों का पंजीकरण अतिशीघ्र करवाएं नहीं तो नियमानुसार उन पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण से पहले निरीक्षण कमेटी द्वारा सम्बंधित प्ले का निरीक्षण किया जायेगा। जहां निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि संचालक को अपने प्ले स्कूल में सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। स्कूल में केवल तीन से छह वर्ष तक के बच्चे का दाखिला लिया जायेगा। शिक्षकों व बच्चों का अनुपात 1:20 का होगा।

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि स्कूल मनोरंजन संबंधित सुविधाएं सभी प्रकार के रिकार्ड रजिस्टर इत्यादि सही प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्ले स्कूल में जो भी स्टाफ भर्ती किया जाएगा उसके चरित्र की जांच कराना अनिवार्य होगा। स्टाफ सदस्य व संचालक के खिलाफ किसी भी अधिनियम के तहत मामला नहीं होना चाहिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की सीडीपीओ डॉक्टर मंजू श्योराण ने बताया कि प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की सलग्न करते हुए आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास कार्यालय में जमा करवाने होंगे। यह कार्यालय सेक्टर-15 ए पुराना एडीसी कार्यालय में स्थित है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित कार्यालय अथवा जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

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