Faridabad NCR
1 से 10 एच. पी. बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के आवेदक सौर ऊर्जा पंप का चयन करें : अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 21 मई। अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। इस योजना में केवल वही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने वर्ष 2019 से 2021 में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 1 एच.पी. से 10 एच.पी. के बिजली आधारित पम्प हेतु आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन आवेदनकर्ताओं को अब 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प दिये जायेंगे। आवेदक की मौजूदा APPLICATION ID जो बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन का आवेदन करने के समय प्राप्त हुई थी, वह इस पोर्टल पर आवेदनकर्ता की USER ID होगी और इसमें आप द्वारा दिए गए मोबाइल नम्बर पर प्राप्त OTP से चयन कर सकेंगे तथा मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक इस पोर्टल पर जाकर कम्पनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे जिसकी सूचना आपके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होगी। अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता ने बताया कि आवेदनकर्ता के पास परिवार पहचान पत्र व कृषि भूमि का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आवेदक के परिवार के नाम पर कोई भी बिजली पम्प अथवा सोलर पम्प नही होना चाहिये तथा खेत में सूक्ष्म सिंचाई पाईप लाइन होने का प्रमाण होना अनिवार्य है। अत: इच्छुक आवेदक दिनांक 15.05.2023 से 30.05.2023 तक विभाग के http://pmkusum.hareda.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस पर सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नo. 403 चतुर्थ तल व दूरभाष नo. 0129 -2227922 पर सहायक परियोजना अधिकारी रविकांत शर्मा से संपर्क कर सकते है।