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Faridabad NCR

अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रोजगार करने पर दिया जा रहा है अनुदान : डीसी विक्रम सिंह

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 26 अक्तूबर। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला में अनुसूचित जाति के लोगों लिए स्वरोजगार चलाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही सूक्ष्म ऋण योजना (MCF) व महिला समृद्धि योजना (MSY) के तहत लाभ उठाईये। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत 100000/-रू तक के ॠण जिसमें लाभार्थी को 10000/-रू का अनुदान (अधिकतम सीमा), 5 प्रतिशत (MCF) तथा 49 प्रतिशत (MSY) ब्याज दर पर निगम द्वारा ऋण वसूला जाता है।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला फरीदाबाद में इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट से ऋण आवेदन पत्र 07.11.2023 तक हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय में ऋण आवेदन पत्र जमा करवाएं। आवेदक को राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र/PPP ID इत्यादि सहित जमा करवा सकते है। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए  आवेदक निगम कार्यालय लघु सचिवालय के कमरा नंबर 609 छटी मंजिल पर या टेलीफोन नम्बर 0129-2264567 में संपर्क कर सकते है। वहीं ईमेल: hsfdcfaridabad@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि आवेदक जिला फरीदाबाद का स्थाई निवासी हो तथा अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। आवेदक की आयु 18 वर्श से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक न हो।

इस योजना के तहत बीपीएल पात्र आवेदकों को ऋण में दस हजार रूपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। आवेदक निगम या बैंक का बकावेदार न हो। पहले लिए ऋण का दुरूपयोग न किया हो तथा न NSFDC स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त न किया हो। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में तीन साल के अंदर की जाएगी। लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 प्रतिशत दंड ब्याज भी वसूला जाएगा। इसके अलावा विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.hsfdc.org.in पर लॉगइन करें।

डीसी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में लकड़ी का काम जैसे फर्नीचर, इमारती लकडी दरवाजे खिडकियां आदि बनाना, लोहे का काम जैसे खराद, वेल्डिंग, गेट ग्रिल आदि बनाना, तेल काल्लू आटा चक्की, हथकरघा, लेथ, टरनर, ग्राइन्डर आदि, टायर रिडिंग, छापा खाना, चमड़े से सम्बन्धित काम जैसे जूते, जूतियों पर्स, जैकट आदि बनाना / मरम्मत करना, मोमबत्ती बनाना, खिलौने बनाना, मिक्सी/ ग्राइन्डर जूसर गैस चूल्हा मरम्मत कार्य, साईकल / मोटर साईकल / कार / जीप / ट्रैक्टर मरम्मत कार्य कागज / कपड़े के लिफाफे / बैग बनाना आदि शामिल हैं।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में परचुन/किरयाने कि दुकान, चाय/मिठाई की दुकान, कॉस्मैटिक दुकान, ब्यूटी पार्लर, सब्जी/फ्रूट की दुकान, टेलरिंग कार्य, मोबाईल दुकान जुते-चप्पल की दुकान, कपडे का कार्य, कबाडी की दूकान, दवाईयां की दूकान, काकरी की दूकान, सिमेंट की दूकान खेल के सामान की दूकान, किताबों तथा स्टेशनरी की दुकान, मोबाईल दुकान/टी.वी की दुकान, ऑटो रिक्शा/ साईकिल रिक्शा की मरम्मत आदि के काम शामिल हैं।

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