Faridabad NCR
थर्डजेंडर मतदाता स्वयं मतदान कर फरीदाबाद लोक सभा चुनाव में वोट डालने की भी करेंगे मतदाताओं से अपील : एडीसी आनन्द शर्मा
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 26 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के दिशा-निर्देश पर एडीसी आनन्द शर्मा ने कहा कि थर्डजेंडर समुदाय को स्वीप एक्टिविटी का भागीदार बनाया जाएगा। एडीसी आनन्द शर्मा की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को उनके कार्यालय में थर्डजेंडर समुदाय के लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई।
एडीसी कम स्वीप एक्टिविटी के जिला नोडल अधिकारी आनंद शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आगामी 25 मई को लोकतंत्र के महापर्व में स्वयं भागीदारी सुनिश्चित करें और अन्य लोगों को भी जागरूकता अभियान के तहत प्रेरित करें।
एडीसी आनन्द शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोकतंत्र के फेस्टिवल में जिला प्रशासन का प्रयास है कि युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं सहित तमाम मतदाताओं को मतदान के लिए चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूक करें इसी कड़ी में आज थर्डजेंडर समुदाय के लोगों के साथ बैठक करके उन्हें भी लोकतंत्र के महापर्व पर भागीदार बनाया जाएगा और उन्हें अन्य लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
एडीसी आनन्द शर्मा ने आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दे रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को हर तरह की सुविधा देनी चाहिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया में उनकी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जहां जिला रेडक्रॉस सोसायटी बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालने में भी मददगार बनेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र की प्रक्रिया की सुविधा देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर काम कर दिया है। इन दिशा-निर्देशों में इस तरह के मतदाताओं की पहचान करना, संपर्क करने के तरीकों, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निर्दिष्ट केंद्रों में संग्रह के साथ-साथ मतदान की विधियों का उल्लेख किया गया है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग भी मतदाताओं को इस नई सुविधा से अवगत कराने के लिए अपनी ‘स्वीप’ पहल के तहत व्यक्तिगत संपर्क करने सहित अनेक कदम उठा रहा है।
बता दें कि चुनाव के लिए ‘अनुपस्थित मतदाता’ की अवधारणा शुरू की गई है और इसके साथ ही परिभाषित की गई है। 18 लोकसभा चुनाव के लिए अनुपस्थित मतदाता’ से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे अधिनियम की धारा 60 के अनुच्छेद (सी) के तहत अधिसूचित किया जा सकता है, जो निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में उल्लिखित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत है। जो वरिष्ठ नागरिक अथवा दिव्यांगजनों की श्रेणी में नियम 27ए (एए) के तहत शामिल हैं। ‘दिव्यांग’ से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे मतदाता सूची के डेटाबेस में दिव्यांग के रूप में दिखाया गया है।
एडीसी आनन्द शर्मा ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के कुशल मार्गदर्शन में जिला फरीदाबाद में भारत निर्वाचन आयोग/ईसीआई ने कई सुविधाएं शुरू की हैं जैसे व्हीलचेयर, रैंप, स्वयंसेवक, निःशुल्क ‘आने-जाने’ वाली परिवहन सुविधाएं और कतार- कम मतदान जैसी कुछ सुविधाएं हर बुजुर्ग मतदाता के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, हमारा बुजुर्ग मतदाता भी घर बैठे भी अपना वोट परोक्षी मतदान प्रक्रिया के तहत वोट डालवा सकते हैं।
बैठक में थर्डजेंडर सलोनी कौर, जोया, सपना, मकसूम, राहुल, नीरज/ निशां शर्मा, सिम्मी, आकृति शाह, प्रार्थना, अमृता, सुरभि, राज, अनुराग, जिगर उपस्थित रहे।