Faridabad NCR
एमडीयू यूजी/पीजी ऑड सेमेस्टर परीक्षा के मद्देनज़र परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू: जिलाधीश विक्रम सिंह
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 09 मई। जिलाधीश विक्रम सिंह ने 09 मई वीरवार से शुरू हुई महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की यूजी/पीजी ऑड सेमेस्टर लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जिलाधीश ने बताया कि यह आदेश उक्त परीक्षाओं के संपन्न होने तक लागू रहेंगे।
ज़िलाधीश ने बताया कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की यूजी/पीजी ऑड सेमेस्टर के तहत विभिन्न लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षाएं दो अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी। पहली शिफ्ट में प्रातः 09.30 से दोपहर 12.30 बजे तक तथा दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने हिदायतों के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। कानूनी रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति को झुंझलाहट या चोट और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। वहीं परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट मशीन और स्टेशनरी से सम्बंधित दुकानों पर यह पूर्णतया लागू होगी।