Faridabad NCR
फरीदाबाद से बाहर की अथॉरिटी के शस्त्र लाइसेंस धारक के लिए आवश्यक सूचना
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : शस्त्र धारक जिनके शस्त्र लाईसेंस फरीदाबाद से भिन्न अन्य अथॉरिटी से बने हुए हैं और वह 6 माह से अधिक समय से स्थाई या अस्थाई रूप से फरीदाबाद में निवास कर रहे हैं, ऐसे शस्त्र धारकों को सूचित किया जाता है कि वह अपने शस्त्र लाइसेंस का फरीदाबाद में रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुरंत सरल पोर्टल पर आवेदन करें।
उपरोक्त नियम धारा 17, शस्त्र नियम 2016 में वर्णित है। उपरोक्त नियम की अवहेलना करने वाले पर आपराधिक मामला दर्ज करके शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।