Faridabad NCR
16 वर्षीय नाबालिक लडकी का अपहरण कर बंधक बनाकर बार-बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को माननीय अदालत ने 20 साल की सजा सुनाकर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 31 मई, बता दे कि वारदात 16 मार्च 2022 की है। पीडिता किसी काम से अपनी गली से दुसरी गली में दुकान पर गई थी तभी आरोपी ने नाबालिक लडकी को उसके घर छोडने के वहाने से अपने टम्पो बैठा लिया। जिसको वह अपने साथ अपने कमरे पर ले गया। जहां आरोपी ने पीडिता का अपहरण कर बंधक बनाकर बार-बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वारदात के संबंध में महिला थाना बल्लबगढ़ में एक शिकायत प्राप्त हुई। वारदात के संबंध में उच्च अधिकारियो को सुचना दी जिसपर उच्च अधिकारियो द्वारा तुरंत मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए है।
पीडिता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह 13 मार्च को दोपहर के समय में दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। जो रास्ते में गली में पानी देने आने वाला लडका जुगनु दुसरी गली में पानी सप्लाई कर रहा था। तभी आरोपी ने कहा की वह भी उसकी गली में ही जा रहा है। अपने टम्पो से पीडिता को घर छोड देगा। जो लडकी उसके टम्पो में बैठ गई। आरोपी लडकी को अपने कमरे पर ले गया और नाबालिक लडकी का अपहरण कर, जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को बार-बार अंजाम दिया। जिसके बाद आरोपी ने दुसरे दिन भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और नाबालिक लडकी को शाम के समय उसकी गली के बाहर छोडा।
महिला थाना पुलिस ने मुकदमें में कार्रवाई करते हुए आरोपी जुगनु निवासी गांव पारसोली जिला मथुरा हाल सुभाष कॉलोनी बल्लबगढ़ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। जिसकी सुनवाई माननीय अदालत में चल रही थी। सभी गवाह व साक्ष्य को देखते हुए आज अदालत के द्वारा आरोपी को 20 साल की सजा व 50000/-रु जुर्माना भी लगाया है।