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अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित जरूरतमंद लोगों को तुरंत प्रभाव से दे अनुदान राशि : अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनन्द शर्मा

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Faridabad Hindustanabtak.com/DineshBhardwaj : 19 जून। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनन्द शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित जरूरतमंद लोगों को तुरंत प्रभाव से अनुदान राशि देना सुनिश्चित करें। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ  आनन्द शर्मा आज बुधवार को जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।

अतिरिक्त उपायुक्त डॉ  आनन्द शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 नियम 1995 के तहत अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के केसों की समीक्षा करते हुए कहा कि अनूसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 नियम 1995 को संशोधित नियमावली 2016 द्वारा संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि 14.04.2016 से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार करने पर 85,000/- रू से लेकर 8,25,000/- रू० तक उनकी क्षतिपूर्ति / आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। वहीं  28.03.2024 को पिछली बैठक के दौरान कुल प्राप्त 15 केसों की समीक्षा की गई थी। जिसमें से 09 केसों में आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई थी तथा  06 केस बजट अभाव में लम्बित थे। कुल 06 लंबित केसों की अदायगी वित्त वर्ष 2024-25 में बजट प्राप्त होते ही कर दी गई है। 28.03.2024 की पिछली बैठक के बाद कुल 03 केस प्राप्त हुये है। जिनमें से 01 केस में आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है तथा शेष 02 केसों की स्वीकृति के लिए फाईल उपायुक्त  की सेवा में भेजी गई थी।

समीक्षा बैठक में जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा ने बताया कि कुमर पाल पुत्र  दुर्गा नाथ, जाति-सपेरा निवासी गांव अरुआ तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद की हत्या एफआईआर नं० 0045 और 01.03.2024 थाना छांयसा में  धारा 356,302, 2011 क० सं० 45 दर्ज किया गया था। केस न्यायालय में विचाराधीन है।

आर्थिक सहायता 8,25,000/- रु० का 50 प्रतिशत राशि 4,12,500/- रु की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसी प्रकार जयचन्द पुत्र मानसिंह जाति चमार, गांव बादशाहपुर जिला फरीदाबाद को जातिसूचक शब्द कहना तथा जान से मारने की धमकी देने पर एफ०आई०आर नं० 0104, 29.6.20221 थाना भोपानी में  धारा 323, 34, 506 क्र०सं० 41 3(2) पी०ए० का चालान पेश हो चुका है। जिसकी आर्थिक सहायता 2,00,000/- रु० का 25 प्रतिशत राशि 50000/-रु की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। दूसरी किस्त का 50 प्रतिशत प्रदान करने के लिए उपायुक्त महोदय से स्वीकृति  14.06.2024 को प्राप्त हुई है, शीघ्र ही स्वीकृति जारी करके आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जायेगी। जगदीश पुत्र ठाकुर लाल, जाति-चमार, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, तिगांव निवासी के खिलाफ छेड़छाड़ तथा मारपीट करने पर एफआईआर नं० 214, 09.12.2023 को धारा 307, 506, 34, 25, 54, 59 आई०पी०सी० 3-33-89 एस०सी०/एस०टी० एक्ट के तहत  क्र०सं० 41, 3(2) वी०ए० दर्ज की गई है। चालान पेश हो चुका है। वहीं आर्थिक सहायता 2,00,000/- रु का एफआईआर का 25 प्रतिशत तथा चालान का 50 प्रतिशत कुल राशि 75 प्रतिशत के हिसाब से 1,50,000/- रु की आर्थिक सहायता प्रदान करने  के लिए फाइल उपायुक्त की सेवा में भेजी जा रही है।

बैठक में पुलिस सम्बन्धित केसों की सुनवाई बारे जानकारी एसीपी विनोद कुमार ने विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में सीडीपीओ श्रीमती सुशीला सिंह, जिला मत्स्य अधिकारी रीटा सहित समिति सदस्य डॉक्टर रोहताश कुमार, प्रयाग सिंह, नोनिन्द कुमार भी मौजूद थे।

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