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Faridabad NCR

सरकार द्वारा एस्कॉर्ट्स संस्थान को तीन शिफटों के उत्पादन की अनुमति प्रदान की गई

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : एस्कॉर्ट्स संस्थान फरीदाबाद की सबसे पुराने उद्योगो में से एक है, तथा यह उद्योग भारतवर्ष में कृषि उद्योगो में लगे किसान भाईयों, जोकि देश की कुल जीडीपी का 20 प्रतिशत योगदान देत हैं, के लिए उनके शारीरिक श्रम की सहज एवं लाभप्रद बनाने हेतु कृषि के लिए ट्रैक्टर उत्पादन कर 75 वर्षो से देश के किसानों की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्वस्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 /कोरोना एक वैश्विकमहामारी घोषित की गई है तथा भारतवर्ष में मौजूदा सरकार इसके रोकथाम के लिए अथक प्रयास कर रही है। दिनांक 01.06.2020 से देश में अन्लॉक 1.0 की पहल शुरू की गई। माह मई 2020 से केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार देश की आवश्यक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन एवं यातायात विभिन्न सावधानियों के साथ शुरू करने के निर्देश दिये गये। गृह मंत्रालय के नोटिस में एसेनशल गुड्सके वर्ग में ट्रैक्टर उत्पादन को रखा गया है एवम् आवश्यक सेवाओं एवं गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कृषि उपकरणों/मशीनी निर्वाध रूप से चलती रहे, इसके लिए सरकार द्वारा एस्कॉर्ट्स संस्थान को तीन शिफटों के उत्पादन की अनुमति प्रदान की गई है। कोविड-19 के फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशो का पालन करते हुए एस्कॉर्ट्स प्रबन्धन द्वारा कर्मचारियों के लिए बचाव व उपाए किए गए है। जिसमें शिफ्ट के प्रारम्भ होने से पहले प्रतिदिन प्लांट को सैनिटाईज करना, कम्पनी में प्रवेश द्वार से प्रवेश करने वाले सभी की थर्मल सक्रीनिग अनिवार्य रूप से करना, कर्मचारी को कम्पनी परिसर में सभी जगहों पर 3 से 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाये रखना। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। सभी कर्मचारियों द्वारा कम्पनी परिसर में पूरी पारी के दौरान कम्पनी द्वारा प्रदत मास्क पहनना, हाथों को साबुन तथा पानी से बार बार धोना, कम्पनी परिसर में पान मसाला, गुटका चबाना तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया:निषेध हैं, टायलेटस, सिंटिग प्लेस, वासबेसन आदि जगहों पर इस प्रकार व्यवस्था की गयी है कि आपसी दूरी बनी रहे, एवं यहां भी सैनिटाईजेजरस उपलब्ध हैं। कैन्टीन में भोजन लेते समय भीड न हो  इसके लिए विभागिय सुविधानुसार अलग-2 समय निर्धारित किये गये हैं। कर्मचारी को प्लेट में भोजन कैन्टीन कर्मचारी द्वारा सर्व किया जा रहा है। चाय के लिये भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि ज्यादा भीड़ ना हो। कर्मचारियों को बायोमैट्रिक उपस्थिति की जगह पंचिग कार्ड दे दिये गये हैं, कर्मचारी अपनी निधारित मशीनो पर दूरी बनाकर पंचिग कर रहे हैं। किसी भी अगन्तुक/ वेन्डर को जिसकी आयु 10 साल से कम व 65 साल से ज्यादा है, उसका कम्पनी परिसर में प्रवेश करना वर्जित है। संस्थान के कर्मचारियों के लिए आपदा प्रबन्धन पॉलिसी के तहत उपायों को क्रियान्वित करना। कम्पनी परिसर में किसी प्रकार की आकस्मिकता के लिए कोरनटाईन के लिए अलग से स्थान बनाया गया है। कम्पनी के मैडिकल आफिसर का डिस्पैसरी में 24 घन्टे उपलब्धता का प्रबन्ध किया गया है। कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराये गये बस/ कैब्स सर्विस को सैनिटाईज एवं मास्क धारणकरते हुए दूरी बनाकर बैठनां। विभिन्न निर्देर्शो की पालना हेतू कर्मचारियों को नोटिस अथवा पोस्टर के माध्यम से  प्रेरित व जागरूककरना। कर्मचारियों को डयूटी पर लेने से पहले स्वास्थ सम्बंधित स्वयं घोषणापत्र के आधार पर डयूटी पर लेना।

उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उद्योग से जुड़े समस्त आपूर्तिकर्ता को भी उक्त बचाव सम्बंधित पालना के आदेश दिये गये है।

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