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Faridabad NCR

मतदाता अवश्य करें अपने मताधिकार का प्रयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 27 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर मजबूत लोकतंत्र प्रणाली का भागीदार बने। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज लघु सचिवालय स्थित सभागार कक्ष में सभी एआरओ के साथ आगामी 02 मार्च को होने वाले फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के मद्देनजर हर स्तर पर व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठक की।

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि इस बार जिला फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव के दौरान पहली बार हर मतदाता दो बार वोट डालेगा, एक मेयर पद उमीदवार के लिए और दूसरा वार्ड मेंबर के लिए। ऐसे में कोई भी मतदाता केवल एक वोट करके ही न चला जाए इसके लिए मेयर पद चुनाव के लिए पिंक रंग और वार्ड मेंबर के लिए सफ़ेद रंग के बैलेट पेपर निर्धारित किये गए हैं ताकि मतदाता को वोट देते समय यह पता रहे की वह मेयर पद और वार्ड मेंबर के लिए अलग अलग मशीन से वोट कर रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुनिश्चित करें कि ईवीएम चालू है और सही तरह से काम कर रही है। स्क्रीन साफ और मतदाताओं के लिए पूरी तरह से ठीक है, यह सुनिश्चित करें। अगर किसी मशीन में कोई कमी है तो उसकी जगह रिजर्व की गई मशीनों का उपयोग किया जा रहा हो तो इस बारे मशीन की जानकारी कैंडिडेट को अवश्य दें। वहीं उम्मीदवारों का चयन करने के लिए बटनों की प्रक्रिया की पूरी निष्ठा के साथ साथ जाँच करें। साथ ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि ईवीएम को सुरक्षित रूप से रखा गया है और मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

मतदान के 48 घंटे की समयावधि में बंद रहेगा चुनाव प्रचार :
डीसी ने बताया कि लोक मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस समय अवधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान आमजन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता। इस समय अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करता है या इनकी अनुपालना नहीं करेगा तो इसे गंभीर माना जायेगा और उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मतदान के दिन मेयर पर उम्मीदवार 5 और वार्ड मेंबर आवागमन के लिए 2 गाड़ियों का ही इस्तेमाल कर सकता है जिस गाडी पर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री न लगी हो।

मतदान के लिए ये हैं 15 विकल्प
इन 15 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केन्द्रीय/राज्य सरकार कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र जिसमें फोटो हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, पट्टा, पंजीकृत विलेख जैसे फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, फोटोयुक्त विधवा पेंशन आदेश, फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त राशन कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज जो पीठासीन अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार मतदाता की पहचान स्थापित करता हो, आधार कार्ड और पासपोर्ट। उन्होंने जिला के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 15 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर ही मतदान करने जाएं और मतदान करने में ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी दर्ज कराए।

यह रहे मौजूद :
बैठक में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल, सीईओ जिला परिषद सतबीर मान, एसडीएम फरीदाबाद शिखा, एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, सीटीएम अंकित कुमार सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

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