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Faridabad NCR

मतदान व मतगणना के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने लागू की धारा 163

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 01 मार्च। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव 2025 के तहत जिला में 2 मार्च को मतदान होगा। मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश विक्रम सिंह ने 2 मार्च की शाम मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने व 12 मार्च के दिन मतगणना संपन्न होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश दिए हैं।

जिलाधीश विक्रम सिंह द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त अवधि के दौरान सभी मतदान केंद्रों व संबंधित निकाय क्षेत्रों में बनाए गए मतगणना केंद्रों की 200 मीटर परिधि के भीतर व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, निकाय चुनाव-2025 के कारण संबंधित निकाय क्षेत्र के भीतर तनाव, परेशानी, बाधा या व्यक्ति को चोट या मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जिसको मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 मार्च को सायं 06:00 बजे तक या मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक तथा 12 मार्च को मतगणना का कार्य पूरा होने तक पांच से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने तथा  किसी भी प्रकार के अपराधिक हथियार जैसे लाइसेंसी सशस्त्र/आग्नेयास्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ियां, जेली, गंडासे, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले म्यान वाले कृपाण को छोड़कर) जिससे चोट लग सकती है, पर रोक लगाई है। जारी आदेशों में कहा गया है कि ये निर्देश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सेक्टर अधिकारियों आदि पर लागू नहीं होंगे। साथ ही मतदान केंद्र से 200 मीटर के अंदर कोई भी बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। यदि एक ही परिसर में कई बूथ हों, तो उम्मीदवार को केवल एक बूथ लगाने की अनुमति होगी।  प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियाँ होंगी। मौसम से बचाव के लिए छाता, तिरपाल या कपड़ा उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन टेंट आदि नहीं लगाए जा सकेंगे। उम्मीदवार को बूथ स्थापित करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करना होगा। साथ ही, उसे स्थानीय अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी। बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां देने के लिए किया जाएगा। इन पर्चियों पर उम्मीदवार, दल या प्रतीक का नाम नहीं लिखा जाएगा। प्रत्येक बूथ पर एक ही बैनर लगाने की अनुमति होगी। बैनर का आकार 3 फीट × 1.5 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। बूथ पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी। जिन्होंने पहले ही मतदान कर लिया है, उन्हें बूथ पर आने की अनुमति नहीं होगी। बूथ पर मौजूद व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार से बाधा नहीं देंगे। मतदाता अपनी इच्छा से किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए स्वतंत्र होंगे। बूथ पर तैनात व्यक्ति उसी मतदान क्षेत्र का मतदाता होगा। उसके पास मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) होना आवश्यक होगा। राजनीतिक दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को बूथ पर तैनात न किया जाए।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत अभियोजन और दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

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