Faridabad NCR
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने नगर निगम चुनाव के लिए स्थापित किये गये’ मतगणना केंद्रों का किया निरीक्षण

Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 11 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने मंगलवार को फरीदाबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना के लिए बनाए गए मतगणना केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने मतगणना से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के मध्यनजर प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से गत 2 मार्च को हुए मतदान के बाद फरीदाबाद नगर निगम आम चुनाव की बुधवार 12 मार्च को होने वाली मतगणना प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई जाएगी, जिसके आवश्यक तैयारियां और प्रबंध पूर्ण कर लिए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया बुधवार 12 मार्च को प्रात: 8 बजे से मतगणना केंद्रों पर मेयर पद सहित 45 वार्ड पार्षदों की मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने मतगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नंबर 01, 02, 03, 04, 41 और 46 के लिए एआरओ सहित 20 टेबल बल्लभगढ़ सेक्टर-2 स्थित श्रीमती सुषमा स्वराज राजकीय बालिका महाविद्यालय में मतगणना होगी। वहीं वार्ड नंबर 05, 06, 07, 08 और 09 के लिए एआरओ सहित 15 टेबल एनआईटी-3 स्थित डीएवी सेंटेनरी कॉलेज में, वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 और 15 के लिए एआरओ समेत 17 टेबल के.एल.मेहता कॉलेज फॉर वुमन, एनआईटी फरीदाबाद में होगी। डीसी ने बताया कि वार्ड नंबर 14, 36, 37, 38 और 39 के लिए एआरओ समेत 18 टेबल सेक्टर-16ए स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में लगेंगी। वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 के लिए एआरओ समेत 17 टेबल सेक्टर-14 स्थित डीएवी स्कूल में, वार्ड नंबर 21, 22, 23, 24 और 29 के लिए एआरओ समेत 15 टेबल कम्युनिटी सेंटर, एसजीएम नगर फरीदाबाद में, वार्ड नंबर 25, 26, 27, 28 और 30 के लिए एआरओ समेत 15 टेबल कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-28 में, वार्ड नंबर 31, 32, 33, 34 और 35 के लिए एआरओ समेत 18 टेबल सेक्टर-16ए स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में तथा वार्ड नंबर 40, 42, 43, 44 और 45 के लिए एआरओ समेत 16 टेबल सेक्टर-14 स्थित डीएवी स्कूल में मतगणना के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
मतगणना केंद्र पर मोबाइल, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि ले जाने पर रहेगी रोक
जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में बुधवार 12 मार्च को होने वाली पूरी मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत जिला में बनाए गए सभी मतदान केंद्रों पर अनाधिकृत व्यक्ति, अधिकारी, मतगणना ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा मोबाइल फोन, कोडलेस फोन, वायरलेस सेट, पेजर, फोटो कैमरा, वीडियो कैमरा व अन्य इलेक्ट्रिोनिक रिकॉडिंग डिवाइस साथ लाने पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं।
चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए सिर्फ अधिकृत माध्यम पर विश्वास करें, अफवाहों पर ध्यान न दें: उपायुक्त
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने आमजन सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा है कि नगर निगम चुनाव से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आरओ, एआरओ या प्रशासन की ओर से अन्य अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान सोशल मीडिया या किसी अनाधिकृत सूत्र द्वारा फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान न देते हुए क़ानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में प्रशासन का सहयोग करें।