Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj :19 जून। जिला सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीपक गुप्ता के दिशा-निर्देश अनुसार सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे की देखरेख में डीएलएसए द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता अर्चना गोयल व संजय गुप्ता द्वारा शुक्रवार को कोविड-19 के लिए जागरुकता अभियान चलाते हुए कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए एवं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथी दवाई एवं “मास्क वितरण का कार्य मानव सेवा समिति के कार्यालय सैक्टर 10 पर किया गया।
पैनल अधिवक्ताओं ने लोगो को जागरुक करते हुए बताया कि किस प्रकार कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वयं को बचाव जा सकता हैं। उन्होंने लोगों को जागरुक करते हुए कहा कि जरूरी कार्य से ही अपने घर से बाहर निकले। यदि बाहर निकले तो अपने मुंह पर मास्क या गमछा व हाथों में गल्फ पहन कर ही घर से बाहर निकले। उन्होंने बताया कि समय-समय पर अपने हाथ साबुन के साथ 20 सैकेण्ड तक धोते रहने और गंदगी नही फैलाने से अपने आप का बचाव किया जा सकता हैं। साथ ही लोगों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बारे में बताया। वहा मौजूद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया कि कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखें। यदि वे सड़कों पर बिना मास्क के निकलते हैं तो सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार ₹500 का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान व सड़क पर थूकने पर भी जुर्माने के बारे में लोगों को जागरूक किया।
पैनल अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए स्वास्थ्य नियम व आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के बारे में भी बताया।
पैनल अधिवक्ताओ ने वहां मौजूद लोगों को जागरुक करते हुए कहा कि इस बीच कुछ नीम हकीम करोना वायरस के इलाज का दावा कर रहे हैं उन के चक्कर में ना फंसे। किसी भी तरह के कोरोना के संकेत मिलने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। यदि किसी व्यक्ति को मेडिकल हेल्प की जरूरत हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के हेल्पलाइन नंबर 01292 261 898 से सहयता ले सकते हैं।