Faridabad NCR
बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान हेतु कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित : उपायुक्त जितेंद्र यादव
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 23 सितंबर। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान देने हेतु, अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले किसानों से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है।
उपायुक्त जितेंद्र यादव ने अनुदान योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने प्रदेश के सभी जिलों से वर्ष 2021-22, अनुसूचित जाति स्कीम के तहत बैट्री चलित स्प्रे पंप पर अनुदान देने के लिए इच्छुक किसानों से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि इस स्कीम के तहत आवेदनकर्ता किसान को कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 2500 रुपए दोनों में से जो भी कम होगा, इसके आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने स्कीम के नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता किसान संबंधित जिले का स्थायी निवासी हो, साथ ही उसके पास अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता ने उक्त स्कीम के तहत पिछले चार वर्षों में कोई भी अनुदान ना लिया हो। उन्होंने कहा कि इच्छुक किसान किसी भी जीएसटी धारक विक्रेता से उपरोक्त पंप की खरीदारी कर सकता है।
उन्होंने कहा कि इस बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए किसान उप कृषि निदेशक व सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-2117, 0172-2521900 पर संपर्क कर सकते हैं।