Faridabad NCR
लोक सभा चुनाव को फ्री एंड फेयर करवाने के बने भागीदार : जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 19 मार्च। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि लोक सभा के आम चुनाव, 2024 के सम्बन्ध में 18-03-2024 को दोपहर 02:00 बजे सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा जिले के सभी बैंक अधिकारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया। जहां बैठक में चुनाव बेहतर क्रियान्वयन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार विस्तृत जानकारियां दी गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार फ्री एंड फेयर/ Free and Fair व सुचारू रूप से सम्पन्न करवाया जाना है। जिसमें आदर्श आचार संहिता एवं संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम(Model Code of Conduct & Prevention of defacement of property Act) का पूर्णतयाः पालन किया जाएगा।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज हो सकती है।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार बिना अनुमति के अगर उम्मीदवार के समर्थक भी खर्चा करते है, तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी। चुनाव के दौरान कोई भी जनसभा, बिना परमिशन के नहीं की जाऐगी। वाहन, लाउडस्पीकर आदि सभी की परमीशन प्राप्त करके चुनाव कार्य करवाया जाए।
उम्मीदवार द्वारा जिस स्थान पर जन सभा करवाई जाए उस स्थान की जन सभा के बाद सफाई आदि साथ-2 करवाई जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने राजनैतिक दलों से यह भी आह्वान किया है कि किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाना है, क्योंकि प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्णतः पाबंदी है। वहीं मतदान वाले दिन पोलिंग बूथ पर सेल्फी लेने और वोट डालते समय विडियो या फोटो खींचने पर पूर्णत पाबंदी है। यदि ऐसा किया गया तो उस पर चुनाव नियमों के तहत कार्यवाही होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन अनुसार उम्मीदवार अपनी सभा में एक-दूसरे उम्मीदवार के विरूद्ध गलत भाषणबाजी नहीं करेंगे। अर्थात भाषणों में किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलेगे और किसी व्यक्ति की निजी बुराई नहीं करेंगे।
जुलूस का आयोजन करने वाले दल या प्रत्याशी को पहले ही कार्यक्रम के बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचना देनी होगी। ताकि वह शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने का पर्याप्त इंतजाम कर सकें। रैली व रोड शो के समय ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए। चुनाव जुलूस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए।जहां तक हो सके उन्हें सड़क की दाई ओर रखा जाए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाए। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी पशु-पक्षी आदि जीव का इस्तेमाल नहीं किया जाना है।
चुनाव प्रचार में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल नहीं किया जाना है।
कोई भी पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन के अंदर फोन लेकर नहीं जायेगा। चुनाव के समय कोई भी कैंडिडेट पोलिग स्टेशन के 200 मीटर के अन्दर प्रचार सामग्री नही लायेगा और न ही कोई बूथ स्थापित करेगा। पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर केवल एक मेज दो कुर्सी व एक छाता ही डालकर अपना बूथ स्थापित कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव के समय राशि रूपये- 95.00.000/- (रुपये पिचानवे लाख) अपने चुनाव आदि पर खर्च कर सकते है। लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार द्वारा रूपये 25.000/- की राशि जमानत के रूप में जमा करवानी होंगी।