Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 12 अप्रैल फरीदाबाद पुलिस ने घोर लापरवाही के चलते एक मेडिकल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जैसा की विधित है फरीदाबाद जिला प्रशासन ने सेक्टर 28 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किया हुआ है। जिसके चलते उपरोक्त क्षेत्रों के अंदर फरीदाबाद पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है। संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक घर जाकर थर्मल स्कैनिंग का कार्य कर रहा है।
जिसके चलते एक मेडिकल संचालक संजय पुत्र शिव कुमार निवासी सेक्टर 28 ने स्वास्थ्य विभाग से खुद की संक्रमित होने की बात छुपाई है। आरोपी संजय ने संक्रमित होने के बावजूद भी अपना इलाज खुद करता रहा। आरोपी ने अपने हाथों से बहुत लोगों को अपने मेडिकल स्टोर से दवाई दी है। आरोपी संजय ने महामारी को फैलने में और बढ़ावा देने का कार्य किया है जिससे कि अन्य लोगों की जान को भी खतरा बढ़ा है।
फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी संजय के खिलाफ सेक्टर 31 थाने में मुकदमा नंबर 159 आईपीसी 188, 269, 270, एवं धारा 51 बी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि फिलहाल आरोपी संजय को कोरनटाइन कर इलाज शुरू किया गया है। आरोपी का इलाज होने के बाद उसको अदालत में पेश किया जाएगा।
केस नंबर 2
क्वॉरेंटाइन का पालन ना करने पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से लौटने पर एक महिला गायत्री देवी को क्वॉरेंटाइन किया था। एनआईटी कोविड-19 टास्क फोर्स में तैनात एचसी सतीश कुमार ने बताया की क्वॉरेंटाइन की गई महिला को चेक करने के लिए संजय कॉलोनी जाया गया। जिस पर वहां पहुंच कर पता चला की महिला ने जो संजय कॉलोनी का पता दिया था वह गलत है एवं गायत्री के द्वारा बताए गए फोन नंबर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन नंबर बंद है। महिला के खिलाफ थाना मुजेसर में मुकदमा नंबर 263 आईपीसी की धारा 188, 269, 270, के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी महिला की तलाश की जा रही है।