Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 31 जनवरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ( MMPSY) के तहत लाभार्थियों को सम्बोधित किया। PMJJBY, PMSBY के तहत लाभार्थियों को किस्त जारी की गई।
प्रदेश में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1,82,000, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,78,000, मानधन योजना के तहत 30000 लाभार्थियों को सौगात मिली।
आज सोमवार को हरियाणा के 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को 5 करोड़ 33 लाख के करीब का प्रीमियम दिया गया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मार्च तक सभी 43 लाख लोगों को रजिस्टर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि निम्न आय वर्ग के परिवार को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए ये यही हमारी सरकार का लक्ष्य है। एक लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए अंत्योदय मेले लगाए गए है।
अलग-अलग विभागों की 54 स्कीम के तहत उनकी आय बढ़ाने के लिए काम किया है।
सीएम ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के संबंध में की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इस योजना के दायरे में आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा।
फरीदाबाद जिला के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में प्रीमियम राशि रीइंबर्स हुई।
आपको बता दें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए विभिन्न बीमा योजना तथा पेंशन योजना का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इसी योजना के संबंध में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी उपायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के तीन लाख 14 हजार लाभार्थियों के खाते में 5.50 करोड रुपए की प्रीमियम राशि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से ट्रांसफर की है।
सीएम के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने जिला के अधिकारियों की बैठक ली तथा इस योजना के अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए।
इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति पत्र भी सौंपे।
एडीसी ने कहा कि सरकार की यह एक अनूठी पहल है जो हर वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में सभी ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तथा 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत के परिजनों के अलावा 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के दायरे में आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा। इस पैसे का उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा। योजना के लाभार्थियों को अपना पंजीकरण करवाकर पहला प्रीमियम खुद भरना है तथा इसके बाद का प्रीमियम हर वर्ष राज्य सरकार भरेगी। इसके साथ ही पहले प्रीमियम की राशि भी वापिस लाभार्थी के खाते में जमा करवा दी जाएगी। यानी लाभार्थी का सारा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे में अधिक से अधिक लाभार्थियों को अपने आपको मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के लिए पंजीकृत करवाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना, प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना, प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना को शामिल किया गया है। शेष राशि को किसान अपनी फसल बीमा योजना के प्रीमियम में भी प्रयोग कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत जिला फरीदाबाद में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान को अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से प्रीमियम भरना होगा। किसान की आयु 60 वर्ष होने के बाद उसे 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसान अगर 18 साल की आयु में इस योजना के साथ जुड़ना चाहता तो उसे हर माह 55 रुपए तथा 40 साल की आयु में जुड़ने वाले किसान को हर माह 200 रुपए प्रीमियम भरना होगा। इस बारे में कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 180030003468 पर फोन करके जानकारी ले सकता है।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को भी शामिल किया है। इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए 330 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। अगर लाभार्थी की 55 वर्ष तक मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के संबंध में जानकारी लेने के लिए कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 18001801111 पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इस योजना के लिए लाभार्थी को 12 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। इस योजना के तहत अगर लाभार्थी की 18 से 70 वर्ष के बीच सड़क हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के संबंध में जानकारी लेने के लिए कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 18001801111 पर संपर्क कर सकता है।
प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के तहत इस योजना के तहत छोटे दुकानदार या कोई भी छोटा मोटा व्यापार करने वाले नागरिक को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें सरकार तथा लाभार्थी दोनों 50-50 फीसदी अपना प्रीमियम देंगे। 18 वर्ष की आयु में नागरिक को इस योजना में शामिल होने के लिए 55 रुपए प्रति माह 29 वर्ष के नागरिक को 100 रुपए प्रति माह तथा 40 वर्ष के बाद नागरिक को इस योजना में शामिल होने के लिए 200 रुपए प्रति माह प्रीमियम भरना होगा। इस बारे में कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 180030003468 पर फोन करके जानकारी ले सकता है।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना इस योजना के तहत जिले में अब तक 2000 नागरिकों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए लाभार्थी की मासिक आय 15000 रुपए से कम होनी चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल होना है तो 55 रुपए 29 वर्ष की आयु में 100 रुपए तथा 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होने के लिए 200 रुपए मासिक प्रीमियम भरना होगा। जब लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो उसे 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इस बारे में कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 18002676888 पर फोन करके जानकारी ले सकता है।
इस अवसर पर सीटीएम नसीब कुमार,श्रम विभाग डिप्टी लेबर कमिश्नर दिनेश कुमार, एलडीएम,सुजान सिंह, जिला कोषाधिकारी संजय सिंह,कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डाँ संगीता सहित अन्य विभागों के अधिकारी और लाभार्थि उपस्थित रहे।