Faridabad NCR
क्राइम ब्रांच 65 ने दहेज के मुकदमे में एक साल से फरार चल रहे लालची पति को किया गिरफ्तार
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान के दिशा निर्देश के तहत कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच 65 प्रभारी ब्रह्म प्रकाश की टीम ने एक वर्ष से दहेज के मुकदमे में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम जोगिंद्र है जो उत्तर प्रदेश के फलेदा गांव का रहने वाला है। वर्ष 2015 में आरोपी व उसके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़ मारपीट इत्यादि धाराओं के तहत पुलिस थाना छान्यसा में मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2013 में उसकी शादी जोगिंद्र के साथ हुई थी। शादी में लड़की के परिजनों ने अपनी हैसियत के हिसाब से सामान दिया था परंतु दहेज के लोभी ससुराल पक्ष ने शादी के कुछ दिन बाद ही लड़की को उसके परिजनों से एक मोटरसाइकिल तथा 1 लाख रुपए लाकर देने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज ना लाने की पर उसके साथ मारपीट करके घर से भगा देने की धमकी दी जिसके पश्चात लड़की ने यह बात अपने माता पिता को बताई। लड़की के माता-पिता खेती करते हैं तो वह इससे ज्यादा पैसे अपने ससुराल वालों को नहीं दे सकते थे इसलिए दोनों पक्षों के बीच कई बार पंचायत हुई। ससुराल पक्ष लड़की के साथ मारपीट करते थे। लड़की ने बताया कि उसका ससुर आरोपी विजेंद्र उर्फ विजन उसके ऊपर बुरी नजर रखता था और उसके माता पिता को कई बार गंदी गंदी गालियां भी देता था। लड़की ने बताया कि सितंबर 2014 में उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके गांव में आए और उनके साथ गाली गलौज करने लगे और लड़की से तलाक लेने की धमकी देखकर उनके साथ मारपीट की और वहां से फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी पति व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू की गई। पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी पति जोगिंदर तथा ससुर विजेंद्र को वर्ष 2016 में ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके पश्चात आरोपी जमानत पर चल रहा था परंतु वर्ष 2020 में अदालत में हाजिर ना होने पर आरोपी के खिलाफ पीओ का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी पिछले 1 साल से फरार चल रहा था जिसे क्राइम ब्रांच 65 की टीम ने कल उसे उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा और माननीय अदालत के आदेशानुसार कानून के तहत आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।