Faridabad NCR
जिलाधीश विक्रम सिंह ने अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से आए 10 विदेशी नागरिकों को शपथ दिलाकर भारतीय नागरिकता प्रदान की
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 08 जनवरी। जिलाधीश विक्रम सिंह ने आज सोमवार को अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से आए 10 विदेशी नागरिकों को शपथ दिलाकर भारतीय नागरिकता प्रदान की है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने अथवा धारा 6 के अधीन उसे देशीकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के तहत यह नागरिकता जिलाधीश विक्रम सिंह ने प्रदान की है।
आज भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों में अफगानिस्तान से आए 25 वर्षीय संदीप रत्रा, 37 वर्षीय इन्सांत कुमारी, 76 वर्षीय उत्तम चंद, 43 वर्षीय इंदरजीत सिंह, 38 वर्षीय बलजीत कौर तथा पाकिस्तान से आए 68 वर्षीय प्रेम नाथ, 30 वर्षीय माला, 38 वर्षीय अर्जन दास, 16 वर्षीय करिश्मा व 60 वर्षीय प्रेमा कुमारी शामिल हैं।
आपको बता दें पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार ने यह विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इनमें फरीदाबाद का जिलाधीश भी शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान देश के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को भारतीय नागरिकता अधिकार देने का अधिकार प्रदान किया गया है।
देश के गुजरात राज्य के मोरबी, राजकोट, पाटन एवं बड़ोदरा और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग तथा बलोदा बाजार, राजस्थान प्रांत के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद तथा पंजाब प्रांत के जालंधर के जिलाधीश को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है।