Faridabad NCR
ई-लोक अदालत का आयोजन 18 सितंबर को
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj :15 सितम्बर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव मंगलेश चौबे ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकण द्वारा 18 सितम्बर 2020 को ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न अदालतों में चल रहे मामलों को निपटान के लिए रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस ई लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन के मामलों में एनआई एक्ट के सभी मामले जो धारा 138 के तहत आते हैं। सभी बैंक रिकवरी केस, श्रमिकों से संबंधित मामले, बिजली व पानी के बिल से संबंधित मामले और वैवाहिक व अन्य सिविल विवाद निपटाए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य आदालतों में लंबित वह मामले जो राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर दिखाई देते हैं। इनमें आपराधिक यौगिक मामले, एनआई एक्ट के मामले जो धारा 138 के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, श्रमिकों से संबंधित मामले, बिजली व पानी के बिलों से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद, जमीन से संबंधित मामले, वेतन व भत्ते से संबंधित सर्विस मामले, अन्य सिविल मामले जिनमें किराया, प्राथमिक अधिकार, निषेध सूट, प्रदर्शन सूट इत्यादि और दया व समरी से संबंधित आपराधिक मामले निपटाए जाएंगे।