Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 08 सितम्बर। जिला नगर योजनाकार-कम-ड्यूटि मजिस्ट्रेट नरेश कुमार ने बताया की जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद द्वारा गाँव गोठड़ा-मोहबताबाद की राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से बनी 7 औद्योगिक इकाईयों में तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। विभाग द्वारा उपरोक्त अवैध निर्माणों को शुरूआती दौर में अधिनियम के प्रावधान में नोटिस जारी कर बार-बार काम रूकवाया गया। उसके बावजूद भी अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा विभाग द्वारा जारी किये गये नोटिसों को दरकिनार करते हुए निर्माण जारी रखा। इसलिए आज नियंत्रित क्षेत्र में निर्मित किये गये इन सभी अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया। आजकल जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट, फरीदाबाद द्वारा भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। जिससे सामान्य जनता में एक संदेश जा रहा है कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर शहर मे पनप रहीं अवैध कालोनियों व निर्माणों को शुरूआती दौर में ध्वस्त किया जा रहा है। यह कार्यवाही नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत की गई है। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान थाना अध्यक्ष धौज सतप्रकाश के साथ पुलिस बल व प्रदीप राना, जे०ई० मौजूद थे।
तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद नरेश कुमार ने बताया की लॉकडाउन के बाद विभाग द्वारा अवैध कालोनियों/निर्माण गिराने हेतु 43 तोड़फोड़ के प्रोग्राम अमल में लाये जा चुके हैं। जिसमें 40 अवैध कालोनियां व 235 रिहायशी, औद्योगिक, कमर्शियल निर्माण तोड़े गये हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही में और अधिक सख्ती बरती जायेगी ताकि अवैध कालोनी काटने व उसमें निर्माण करने वाले मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोड़ा जा सके। यहाँ यह भी बताया जाता है कि सभी अवैध कालेानियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जा चुके हैं।
उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया की अवैध कालोनियों में भू-माफियाओं के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें व अपनी मेहनत की कमाई को बरबाद ना होने दें क्योंकि अवैध कालोनी में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कालोनी/निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कालोनी/निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।