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किसान सौर ऊर्जा पम्प के लिये जमा करवाए राशि 30 नवम्बर तक : एडीसी आनन्द शर्मा

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 23 नवम्बर। एडीसी आनन्द शर्मा ने कहा कि जिला फरीदाबाद में किसान सौर ऊर्जा पम्प के लिये आगामी 30.11.2023 तक लाभार्थी हिस्सा अपनी धनराशि का भुगतान कर सकते हैं।

एडीसी आनन्द शर्मा ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत किसानों को 3, 7.5 व 10 हॉर्स पावर (एचपी) तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान धनराशि पर उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना के तहत जिन किसानों ने गत 28.06.2023 से 12.07.2023 तथा  23.10.2023 से  18.11.2023 को सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए सरल पोर्टल पर अपना आवेदन किया था। वो किसान लाभार्थी धनराशि का आगामी  30.11.2022 तक अपना हिस्सा जमा करा सकते है।

एडीसी ने आगे बताया कि चयनित लाभार्थी किसान PM KUSUM पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके अपना धनराशि के लिए  लाभार्थी हिस्सा जमा करने के साथ सोलर पम्प की क्षमता, प्रकार का भी चयन कर सकते हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त श्री आनंद शर्मा  (आई.ए.एस) ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 6 प्रकार के पम्प इनमें  3 एचपी डी. सी. सरफेस मोनोब्लॉक नार्मल कंट्रोलर सहित , 7.5 एचपी डी. सी. सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर सहित, 10 एचपी डी. सी. सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर सहित, 10 एचपी ए. सी. सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर सहित 10 एचपी डी. सी. सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर सहित व 10 एचपी ए. सी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर सहित के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जा रहे हैं।

एडीसी आनन्द शर्मा ने कहा कि जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो। सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से संबंधित अधिक जानकारी के लिये कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद के कमरा न० 403 में सम्पर्क कर सकते हैं।

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