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Faridabad NCR

नया ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने तथा रिन्यु करवाने के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग की गई अनिवार्य

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 15 फरवरी। उपायुक्त एवं डिस्ट्रिक्ट सैंट जोन एंबुलेंस फरीदाबाद के प्रेसिडेंट जितेंद्र यादव ने बताया कि हरियाणा के परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार अब नया ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने या रिन्यु करवाने के लिए फर्स्ट ऐड ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उन्होंने सभी वाहनों जैसे भारी, हल्के तथा कॉमर्शियल आदि  ड्राईविंग लाईसेंस के लिए फर्स्ट ऐड ट्रेनिंग अनिवार्य की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह ट्रेनिंग सैंट जोन एंबुलेंस द्वारा ऑनलाईन माध्यम से दी जा रही है। ड्राईविंग लाईसेंस के पंजीकरण से लेकर ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तक की प्रकिया पोर्टल https://haryanaredcross.in/ के माध्यम से ऑनलाईन पूरी की जा रही है।

ये आदेश सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे अपना ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने या उसको रिन्यु करवाने से पहले बेसिक रोड़ सेफटी तथा फर्स्ट ऐड ट्रेनिंग अवश्य प्राप्त करें।

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