Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 2 अगस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता व न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के निर्देशानुसार एवं अधिवक्ता संजय गुप्ता के मार्गदर्शन में रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) ने आज सुबह बल्लभगड़ चौक व सेक्टर 3 सब्ज़ी मण्डी पर ऑटो सवारियों को व अपने अपने भाइयों के घर जा रही बहनो को समझाया के आप मास्क लगा कर चलें यहाँ लगी फलों की रेहडी वालों को बताया के आप पूरी सावधानी से मास्क व सेनेटाईज़र का इस्तेमाल करें व ग्राहकों को उचित दूरी के लिए कहें त्योहार से ज्यादा ज़रूरी है आपकी सेहत यहाँ जो लोग बिना मास्क के जा रहे थे वहाँ काफ़ी लोगों को मास्क बाँटे तथा दुपहिया चालकों को समझाया की नए मोटर विकल एक्ट 2019 के अनुसार दो हेलमेट अनिवार्य हैं नहीं तो आपका चालान 1000 रुपए कही भी कट सकता हैं हमेशा दोनो सवारियों को हेल्मट ज़रूरी हैं मण्डी में सभी दुकानदारो को कोविड -19 के बारे में जागरुक करा व सभी को आरोग्य सेतु ऐप अपने स्मार्ट फ़ोन में डालने को कहा गया व उस ऐप की जानकारी दी ना शौक ना मजबूरी कोविड 19 में मास्क लगाना हो गया बहुत ज़रूरी आप घर से बाहर जाने से पहले मास्क ज़रूर लगाए वरना मास्क ना लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना है
आज इस जागरुक अभियान में ट्रैफ़िक ताऊ, हरमीत कौर, बिजेंद्र सिंह सैनी, सतीश, सौरव बिंदल मोज़ूद रहें