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Faridabad NCR

सरकार ने पुन: खोला एमएफएमबी पोर्टल, पंजीकरण कराने से वंचित रहे किसानों को दिया एक और मौका: डीसी विक्रम सिंह

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 29 मार्च। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा सरकार ने किसान हित में “मेरी फसल-मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकरण कराने से वंचित रहे किसानों के लिए पोर्टल को पुनः खोलने का फैसला लिया है। पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाद ये किसान अब क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल में हुए नुकसान का ब्यौरा भर सकते हैं।

डीसी ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तायुक्त टीवीएसएन प्रसाद की वीडियो कॉन्फ्रेंस उपरांत संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बेमौसम बरसात तथा ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फसलों को नुकसान हुआ है, जिसके लिए हरियाणा सरकार किसानों को मुआवजा देगी। इसके लिए सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल नुकसान वाले गांवों के लिए खोल दिया गया है। डीसी विक्रम ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द-से-जल्द अपनी फसल का पंजीकरण करवाएं और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की सूचना दें। उन्होंने कहा कि जिन बीमित किसानों ने अभी तक कृषि विभाग में आवेदन नहीं किया है वे जल्द अपना आवेदन नजदीकी कार्यालय तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करें।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जो किसान कृषि विभाग के कार्यालय में नहीं जा सकते हैं, वे घर बैठे भी https://pmfby.gov.in/ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। दूसरी तरफ किसानों की सहूलियत के लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप भी बनाया गया है। जहां इस ऐप के माध्यम से भी किसान तुरंत अपनी फसल की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित नहीं है वे अपनी फसल की जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से दें।

ऐसे दें फसल क्षतिपूर्ति की सूचना:

डीसी विक्रम सिंह ने किसानों का आह्वान किया कि वे अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करने के लिए सबसे पहले https://fasal.haryana.gov.in/ पोर्टल को खोलें। इसके बाद किसान अनुभाग पर क्लिक करें। इसके बाद ई-फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए क्लिक करें। इसके उपरांत पीपीपी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा आईडी या मोबाइल नंबर में से किसी एक से लॉगिन करें। लॉगिन करने के उपरांत जिस किसान ने पंजीकरण किया है उसका ब्यौरा खुल जाएगा। इसके बाद किसान अपनी फसल बारे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के उपरांत संबंधित विभाग व अधिकारी द्वारा आपकी शिकायत पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अटल सेवा केंद्र पर जाकर फसल नुकसान की सूचना दें सकते हैं।

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