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Faridabad NCR

लड़की की हत्या, लूट और दुष्कर्म के प्रयास के दोषी आकाश को माननीय एडीजे अमृत सिंह की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि मई 2019 में बल्लभगढ़ सेक्टर 7 थाना एरिया में आरोपी आकाश द्वारा एक युवती के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के पश्चात चाकू, कैंची, पेचकस इत्यादि धारदार हथियार से बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। पीड़िता के शरीर पर 25 से अधिक घाव थे। इसके साथ ही आरोपी घर से गहने भी लूटकर ले गया था। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर सेक्टर 7 थाने में हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस जांच के दौरान उन्हें आरोपी के बारे में पता चला और पूछताछ करने पर जांच में यह सामने आया कि आरोपी लड़की पर बदनियति रखता था और कई बार उसने लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने मामले में आगे कार्रवाई करते हुए 19 मई 2019 को आरोपी को रेवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पुलिस रिमांड पर लेकर उसके कब्जे से तिगांव पुल के पास के नाले से 2 चाकू, 1 कैंची, 1 पेचकस, 1 बेलन, 1 एयर पिस्टल, कपड़े, डायरी इत्यादि बरामद किए गए। इसके पश्चात आरोपी के कब्जे से लूटे गए गहने बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मौका देखकर घर में घुस गया और लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के पश्चात उसकी हत्या कर दी और गहने लेकर फरार हो गया। आरोपी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया था और मामला माननीय अदालत में विचाराधीन था जिसमें सरकारी वकील नेतराम ने पुलिस की तरफ से पैरवी की थी। पुलिस टीम ने जुलाई 2019 में कोर्ट में चार्जशीट पेश करके 26 गवाहों और ठोस सबूतों के बल पर आरोपी को सजा दिलाने का कार्य किया है। इससे अपराधी किस्म के व्यक्तियों में कानून का भय पैदा होगा और वह किसी भी प्रकार की आपराधिक वारदात को अंजाम की कोशिश नहीं करेंगे। इसके साथ ही आमजन में पुलिस, अदालत व कानून के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ होगा।

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